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खो गया है ड्राइविंग लाइसेंस, तो नहीं काटने पड़ेंगे आरटीओ के चक्कर, ऐसे घर बैठे मिल जाएगा डुप्लीकेट
Driving License Rules: अगर खो जाए आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो डुप्लीकेट बनवाने के लिए नहीं जाना होगा कहीं. इस तरह घर बैठे कर सकते हैं डुप्लीकेट के लिए आवदेन.
भारत में गाड़ी चलाने के लिए लोगों के पास कुछ दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी होता है. इनमें ड्राइविंग लाइसेंस एक बेहद अहम दस्तावेज होता है, बिना इसके कोई गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है. तो उसका चालान किया जाता है.
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लेकिन सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने के ही काम नहीं आता. बल्कि यह एक वैध पहचान पत्र के तौर पर भी काम आता है. कई बार देखा गया है कि लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता हैं. या वह पर्स के साथ चोरी हो जाता है. या वह उसे कहीं गिरा देते हैं.
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ड्राइविंग लाइसेंस खो जाना बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है. आपको फिर यह दोबारा बनवाना पड़ता है. लोगों के मन में ख्याल आता है अब दोबारा से वही प्रक्रिया करनी होगी. आरटीओ ऑफिस जाना होगा. लेकिन बता दें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है,
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अब तरीका बदल चुका है. तकनीक के विस्तार ने यह काम भी आसान कर दिया है. अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है. तो आप घर बैठे ही दूसरा डुप्लीकेट बनवा सकते हैं. आपको आरटीओ जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी.
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इसके लिए आपको परिवहन सेवा पोर्टल के ऑफिशियल पोर्टल Parivahan.gov.in पर जाना होगा. सबसे पहले आपको यहां लॉग इन करना होगा और 'Online Services' में जाकर 'Driving License Related Services' चुनना होगा.
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इसके बाद अपने राज्य और RTO सिलेक्ट करें. यहां आपकोट 'Duplicate Driving License' का ऑप्शन दिख जाएगा. जिस पर क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको जानकारी भरनी पड़ेगी. लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स.
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फिर पहचान पत्र के तौर पर आधार, पैन या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा. फिर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा. इसके बाद जो निर्धारित फीस होगी वह चुकानी होगी. इसके बाद आपको एक Application Number मिल जाता है, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दिया जाएगा.
Published at : 26 Jun 2025 05:43 PM (IST)
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