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दिल्ली में 25 साल से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी शराब, जानें बाकी राज्यों में क्या है नियम
दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी विक्रेता या उसका कर्मचारी या एजेंट 25 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब की ब्रिकी नहीं कर सकता.
जो लोग दिल्ली के रेस्तरां और क्लब में ज्यादा उम्र बताकर शराब पीने में कामयाब हो जाते हैं, अब उनकी ये चालाकी नहीं चल सकेगी.
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दिल्ली सरकार ने उम्र संबंधी मानदंड के उल्लंघन के मामले सामने आने के बाद रेस्तरां और क्लब को निर्देश जारी किया है.
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इसमें कहा गया है कि शराब परोसने वाले होटल, क्लब और रेस्तरां के संचालक सरकारी आईडी के जरिए ग्राहकों की उम्र वेरीफाई करें.
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दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी विक्रेता या उसका कर्मचारी या एजेंट 25 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब की ब्रिकी नहीं कर सकता.
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गोवा और राजस्थान में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ही शराब दी जाती है.
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तो वहीं महाराष्ट्र में शराब खरीदने के लिए कानूनी उम्र 25 साल है, लेकिन 21 साल से ज्यादा उम्र वाले महाराष्ट्र में बीयर खरीद सकते हैं.
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दिल्ली के पड़ोसी राज्य पंजाब और चंडीगढ़ में भी शराब खरीदने के लिए कानूनी उम्र 25 साल तय की गई है.
Published at : 14 Dec 2024 09:52 AM (IST)
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