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'30 साल में ऐसा नहीं हुआ, LG हमेशा...', MCD में पार्षदों की नियुक्ति कैसे होती रही है, केजरीवाल सरकार के वकील सिंघवी ने कोर्ट को बताया
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सुनवाई करते हुए एमसीडी में पार्षदों को नामित करने का एलजी का फैसला बरकरार रखा.
एमसीडी में मनोनीत पार्षदों को नामित करने के एलजी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 अगस्त, 2024) को साफ कर दिया कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली नगर निगम में मनोनीत पार्षद या एल्डरमैन को नामित करने का अधिकार है और इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार की सहमति की जरूरत नहीं है.
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सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॅा. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एलजी की ओर से मंत्रियों की सहायता और सलाह के बिना मनोनित पार्षद कभी नियुक्त नहीं किए गए. यह प्रथा पिछले 30 सालों से चलती आ रही है
Published at : 06 Aug 2024 11:51 AM (IST)
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