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UCC में लिव-इन रिलेशन में रहते हुए हो गया ब्रेकअप तो क्या होगा, इसकी भी देनी होगी जानकारी?
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू होने के बाद लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल्स को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है. उन्हें रजिस्ट्रार के पास इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू होने के बाद बिना शादी किए लिव-इन में रह रहे युवाओं के लिए नियम बदल गए हैं. उन्हें इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होगी. हालांकि, अगर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनका ब्रेक-अप हो गया तो ऐसे में क्या होगा?
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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू हो गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की. इसके बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां UCC लागू कर दिया गया है.
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यूसीसी के तहत कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे युवाओं के लिए भी नियम बनाए गए हैं. युवाओं को अपने लिव-इन रिलेशनशिप की जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होगी.
Published at : 27 Jan 2025 03:18 PM (IST)
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