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कैसे मिलता है स्पा सेंटर का लाइसेंस, किन सर्विस की मिलती है छूट?
स्पा सेंटर चलाने के लिए नगर निगम, फायर विभाग और पुलिस एनओसी जैसे कानूनी लाइसेंस अनिवार्य हैं, जिन्हें पाकर विभिन्न प्रकार की मसाज और वेलनेस सेवाएं दी जा सकती हैं.
राजधानी दिल्ली में वेलनेस और स्पा सेक्टर तेजी से फैल रहा है, लेकिन प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक शहर के ज्यादातर सेंटर बिना वैध पंजीकरण के चल रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली में अनुमानित तौर पर डेढ़ हजार से अधिक स्पा सेंटर संचालित हो रहे हैं, जिनमें से केवल कुछ ही के पास नगर निगम का अधिकृत लाइसेंस मौजूद है. आइए जानें कि इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और जरूरी मंजूरियों का लाइसेंस कैसे मिलता है.
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