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गूगल पर उल्टी-सीधी चीजें सर्च कीं तो BNS की किस धारा में होगी सजा, जानें क्या कहता है कानून?

अगर आप सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री शेयर करते हैं, तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है. ऐसे मामले में पहली बार दोषी पाए जाने पर दो साल तक की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

अगर आप सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री शेयर करते हैं, तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है. ऐसे मामले में पहली बार दोषी पाए जाने पर दो साल तक की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

डिजिटल होती दुनिया में इंटरनेट ने सबकुछ आसान बना दिया है. हम एक क्लिक में दुनिया के किसी भी कोने की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, इंटरनेट ने हमारे जीवन को जितना आसान बनाया है, उतने ही नए अपराध भी इस कारण बढ़ गए हैं.

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कई बार लोग इंटरनेट पर ऐसी चीजें सर्च करते हैं, जो समाज में क्राइम का कारण बनती है. ऐसे में हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सर्च करना अपराध की श्रेणी में आता है और भारतीय न्याय संहिता धाराओं में आपको सजा हो सकती है.
कई बार लोग इंटरनेट पर ऐसी चीजें सर्च करते हैं, जो समाज में क्राइम का कारण बनती है. ऐसे में हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सर्च करना अपराध की श्रेणी में आता है और भारतीय न्याय संहिता धाराओं में आपको सजा हो सकती है.
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भारतीय न्याय संहिता से पहले आईपीसी में डिजिटल अपराधों के लिए अलग से धाराएं तय नहीं थी, जिन्हें बीएनएस में शामिल किया गया. भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 के तहत अश्लील सामग्री के प्रसार या बिक्री को अपराध माना गया है और इस पर कार्रवाई की जा सकती है.
भारतीय न्याय संहिता से पहले आईपीसी में डिजिटल अपराधों के लिए अलग से धाराएं तय नहीं थी, जिन्हें बीएनएस में शामिल किया गया. भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 के तहत अश्लील सामग्री के प्रसार या बिक्री को अपराध माना गया है और इस पर कार्रवाई की जा सकती है.
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अगर आप सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री शेयर करते हैं, तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है. ऐसे मामले में पहली बार दोषी पाए जाने पर दो साल तक की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर पांच साल तक की कैद और दस हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है.
अगर आप सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री शेयर करते हैं, तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है. ऐसे मामले में पहली बार दोषी पाए जाने पर दो साल तक की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर पांच साल तक की कैद और दस हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है.
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देश में डिजिटल अपराधों पर लगाम लगाने के लिए आईटी एक्ट 2000 भी है. इसके तहत अगर आप गूगल पर ऐसी गतिविधि करते हैं, जो समाज के लिए खतरा है तो आपको जेल हो सकती है.
देश में डिजिटल अपराधों पर लगाम लगाने के लिए आईटी एक्ट 2000 भी है. इसके तहत अगर आप गूगल पर ऐसी गतिविधि करते हैं, जो समाज के लिए खतरा है तो आपको जेल हो सकती है.
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अगर आप ड्रग्स, हथियार या किसी अवैध चीज की खरीदारी से जुड़ी जानकारी खोजते हैं, तो यह गैरकानूनी है. अगर आप किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर, घर का पता और बैंक डिटेल्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो भी आपको जेल हो सकती है.
अगर आप ड्रग्स, हथियार या किसी अवैध चीज की खरीदारी से जुड़ी जानकारी खोजते हैं, तो यह गैरकानूनी है. अगर आप किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर, घर का पता और बैंक डिटेल्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो भी आपको जेल हो सकती है.
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आईटी एक्ट में जुर्माने से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है. चाइल्ट पोर्नोग्राफी पर पांच से सात साल की जेल या दस लाख का का जुर्माना हो सकता है.
आईटी एक्ट में जुर्माने से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है. चाइल्ट पोर्नोग्राफी पर पांच से सात साल की जेल या दस लाख का का जुर्माना हो सकता है.
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साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान है.
साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान है.

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