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Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम्स पर नहीं मिलेगी 80सी की टैक्स छूट, देखें पूरी लिस्ट
Post Office Schemes: पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम्स में इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है.
पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट नहीं मिलती है.
Published at : 28 Feb 2024 03:16 PM (IST)






























