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PPF से पैसा निकालने के लिए जान लीजिए ये नियम, वरना पैसों का होगा नुकसान

पब्लिक प्रोविडेंट फंड ज्यादातर लोगों के लिए पसंदीदा निवेश योजना है, जिसमें जोखिम मुक्त निवेश किया जा सकता है. यह योजना टैक्स फ्री है, क्योंकि इसमें टैक्स की छूट और अधिकतम निवेश बराबर हैं.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड ज्यादातर लोगों के लिए पसंदीदा निवेश योजना है, जिसमें जोखिम मुक्त निवेश किया जा सकता है. यह योजना टैक्स फ्री है, क्योंकि इसमें टैक्स की छूट और अधिकतम निवेश बराबर हैं.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PC- Freepik)

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पीपीएफ में 15 साल की मैच्योरिटी अवधि है. ऐसे में अगर आप लंबे समय तक पैसा निवेश करना चाहते हैं तो यह स्कीम बेहतर हो सकती है. पीपीएफ में केवल 1.5 लाख रुपये तक का भी निवेश किया जा सकता है. डाकघर की वेबसाइट के अनुसार, अगर आप 15 साल से पहले इस योजना को बंद करना चाहते हैं तो निकासी संबंधी कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसे आपको जानना चाहिए.
पीपीएफ में 15 साल की मैच्योरिटी अवधि है. ऐसे में अगर आप लंबे समय तक पैसा निवेश करना चाहते हैं तो यह स्कीम बेहतर हो सकती है. पीपीएफ में केवल 1.5 लाख रुपये तक का भी निवेश किया जा सकता है. डाकघर की वेबसाइट के अनुसार, अगर आप 15 साल से पहले इस योजना को बंद करना चाहते हैं तो निकासी संबंधी कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसे आपको जानना चाहिए.
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अगर मैच्योरिटी समाप्त होती है तो पीपीएफ निकासी दिशानिर्देश 2021 में 15 साल के बाद भी आंशिक निकासी का नियम बरकरार है. 15 वर्षों की गणना उस वित्तीय वर्ष के अंत से की जाती है, जिसमें शुरुआती योगदान किया गया था. इसलिए, अगर आपने 15 जून, 2010 को योगदान दिया है, तो मैच्योरिटी डेट 1 अप्रैल, 2026 होगी. आप नए भुगतान किए बिना अगले पांच वर्षों के लिए योजना में भाग लेना जारी रख सकते हैं और आपको आंशिक निकासी करने की अनुमति होगी.
अगर मैच्योरिटी समाप्त होती है तो पीपीएफ निकासी दिशानिर्देश 2021 में 15 साल के बाद भी आंशिक निकासी का नियम बरकरार है. 15 वर्षों की गणना उस वित्तीय वर्ष के अंत से की जाती है, जिसमें शुरुआती योगदान किया गया था. इसलिए, अगर आपने 15 जून, 2010 को योगदान दिया है, तो मैच्योरिटी डेट 1 अप्रैल, 2026 होगी. आप नए भुगतान किए बिना अगले पांच वर्षों के लिए योजना में भाग लेना जारी रख सकते हैं और आपको आंशिक निकासी करने की अनुमति होगी.
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मैच्योरिटी से पहले निकासी नियम: आप सात साल के बाद अपने पीपीएफ खाते में राशि का 50 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं, जिस साल शुरुआती योगदान दिया था. आप प्रत्येक वर्ष केवल एक आंशिक निकासी कर सकते हैं. धनराशि निकालने के लिए, आपको पीपीएफ पासबुक और एक आवेदन बैंक या डाकघर में देना होगा.
मैच्योरिटी से पहले निकासी नियम: आप सात साल के बाद अपने पीपीएफ खाते में राशि का 50 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं, जिस साल शुरुआती योगदान दिया था. आप प्रत्येक वर्ष केवल एक आंशिक निकासी कर सकते हैं. धनराशि निकालने के लिए, आपको पीपीएफ पासबुक और एक आवेदन बैंक या डाकघर में देना होगा.
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समय से पहले अकाउंट बंद होना: अगर आप 15 साल की अवधि समाप्त होने से पहले अपना पीपीएफ खाता बंद करते हैं तो शर्तों के तहत कुल राशि दी जाएगी. हालांकि यह राशि ब्याज दर में कमी करके दी जाएगी.
समय से पहले अकाउंट बंद होना: अगर आप 15 साल की अवधि समाप्त होने से पहले अपना पीपीएफ खाता बंद करते हैं तो शर्तों के तहत कुल राशि दी जाएगी. हालांकि यह राशि ब्याज दर में कमी करके दी जाएगी.
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लोन: पीपीएफ निकास विनियम 2021 के तहत खाते में शेष राशि पर मिलने वाले लोन की राशि बदल गई है. मूल पीपीएफ निकासी शर्तों के तहत, आप अपने पीपीएफ खाते से प्रारंभिक जमा के तीसरे वित्तीय वर्ष में 2 फीसदी का ब्याज भुगतान करके लोन प्राप्त कर सकते थे. अब 2021 के लिए पीपीएफ निकासी दिशानिर्देशों के तहत इसे घटाकर 1 फीसदी कर दिया गया है.
लोन: पीपीएफ निकास विनियम 2021 के तहत खाते में शेष राशि पर मिलने वाले लोन की राशि बदल गई है. मूल पीपीएफ निकासी शर्तों के तहत, आप अपने पीपीएफ खाते से प्रारंभिक जमा के तीसरे वित्तीय वर्ष में 2 फीसदी का ब्याज भुगतान करके लोन प्राप्त कर सकते थे. अब 2021 के लिए पीपीएफ निकासी दिशानिर्देशों के तहत इसे घटाकर 1 फीसदी कर दिया गया है.
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पैसा निकालने का प्रॉसेस: पीपीएफ खाता निकासी नियमों के तहत आपको फॉर्म सी जमा करना होगा, जो बैंक या डाकघर में उपलब्ध होगा. प्रपत्र में, आपको खाता संख्या और वह राशि जो आप निकालना चाहते हैं. साथ ही अपने हस्ताक्षर और एक राजस्व टिकट शामिल करना होगा, उसके बाद आपको इसे पासबुक के साथ जमा करना होगा.
पैसा निकालने का प्रॉसेस: पीपीएफ खाता निकासी नियमों के तहत आपको फॉर्म सी जमा करना होगा, जो बैंक या डाकघर में उपलब्ध होगा. प्रपत्र में, आपको खाता संख्या और वह राशि जो आप निकालना चाहते हैं. साथ ही अपने हस्ताक्षर और एक राजस्व टिकट शामिल करना होगा, उसके बाद आपको इसे पासबुक के साथ जमा करना होगा.

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