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बाइक या कार से स्टंटबाजी करने पर इतने का कटता है चालान, तुरंत निकल जाएगी सारी हवाबाजी

Challan For Stunting On Road: अब स्टंटबाजों को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए. क्योंकि पुलिस ने ऐसे लोगों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. चलिए जानते हैं स्टंटबाजों पर कितने तक का चालान किया जा सकता है. 

Challan For Stunting On Road: सड़के लोगों की सहूलियत के लिए बनाई जाती हैं ना कि करतब दिखाने के लिए. सोशल मीडिया पर फेमस होने के चक्कर में बहुत से लोग कर और बाइक से सड़कों पर स्टंट करते हुए नजर आते हैं. यह स्टंटबाज दूसरों की सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते. और बेधड़क सड़कों पर हवा में बाइक उड़ाते हैं. 

तो कभी कार के टायर रगड़ते हुए नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर पिछले कुछ ऐसे इस तरह की बहुत सी घटनाएं देखने को मिली है. लेकिन अब स्टंटबाजों को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए. क्योंकि पुलिस ने ऐसे लोगों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इन लोगों पर तगड़े चालान ठोकने भी शुरू कर दिए हैं. चलिए जानते हैं स्टंटबाजों पर कितने तक का चालान किया जा सकता है. 

36 हजार तक के किए गए हैं चालान

जिस तरह शहरों में ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए कानून बनाए गए हैं उसी प्रकार से सड़कों पर चलने के लिए भी आम जनता के लिए कानून बनाए गए हैं. इन कानून का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है. आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे वीडियो मिल जा रहे हैं. 

 जहां लोग सड़कों पर कर से तो बाइक से स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं. मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऐसे लोगों पर अलग-अलग धाराओं में 2,500 रुपये से लेकर 36,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है. यह रकम अपराध की श्रेणी के देखते हुए बढ़ भी सकती है. हाल ही के दिनों में दिल्ली में कई स्टंट करके रील बनाने वालों के मोटी रकम के चालान काटे गए हैं. 

मोटर वाहन अधिनियम के तहत होती है कार्रवाई

भारत में साल 1988 में मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ था.  इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों का पालन सभी ड्राइवरों को और मोटर वाहन चालकों को करना होता है. कोई भी इनके नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाता है. साल 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में कुछ संशोधन हुए हैं.  

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत सड़कों पर लापरवाही से ड्राइविंग करना, ऑथराइज्ड ट्रैफिक लाइन से अलग हटकर ड्राइविंग करना ड्राइविंग करते समय हाथ में किसी डिवाइस या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना. यह सब निषेध है. यानी कोई यह सब चीज करता है तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होता है.  

यह भी पढ़ें: कहीं नहीं हो रही है सुनवाई तो इस नंबर पर करें कॉल, तुरंत होगा एक्शन

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