शराब की बोतल प्रिंट रेट से ज्यादा बेच रहा है दुकानदार? ऐसे करवाएं उसका चालान
Complaint For Alcohol Extra Charges: अगर कोई दुकानदार शराब की बोतल के प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे मांगे. तो आप उस दुकानदार का चालान करवा सकते हैं. जानें किस तरह.

Complaint For Alcohol Extra Charges: खुशी का मौका हो या गम का मौका हो लोग शराब का सेवन खूब करते हैं. अलग-अलग मौकों पर और खास तौर पर शादी, बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी और होली जैसे मौकों पर तो जमकर शराब पी जाती है. हालांकि पीने वाले पीने के लिए किसी मौके का इंतजार नहीं करते हैं. सबको पता है कि शराब का सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है.
शराब की बोतलों पर भी यह बात लिखी होती है. लेकिन बावजूद भारत में रोजाना शराब की खूब खपत होती है. गर्मियों के मौसम में लोग खूब ठंडी चिल्ड बियर पी रहे हैं. कई बार देखा गया है दुकानदार शराब की बोतल पर जो प्रिंट रेट लिखा होता है. उससे ज्यादा पैसे मांगते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है. तो आप दुकानदार का चालान करवा सकते हैं. चलिए बताते हैं कैसे.
पहले अपनाएं यह तरकीब
अगर आप कहीं से शराब खरीद रहे हैं. और दुकानदार आपसे शराब की बोतल पर प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे मांग रहा है तो आप उसे ज्यादा पैसे ना दें. कई बार देखा गया है लोग शराब लेते वक्त ज्यादा बहस बाजी नहीं करते. और दुकानदार ज्यादा पैसे मांगे तो वह भी देकर आ जाते हैं. इसीलिए ही दुकानदारों हौसला बढ़ जाता है.
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अगर आपसे कोई दुकानदार शराब की बोतल पर प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे मांगे. तो आप उसे कहें कि आप ज्यादा पैसे नहीं देंगे और उसने अगर फिर भी ज्यादा पैसे मांगे. तो आप उसकी शिकायत कर देंगे. ऐसे में कई बार डर की वजह से दुकानदार ज्यादा पैसे नहीं मांगते. लेकिन अगर वह न माने तो फिर उसकी शिकायत कर दें.
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एक्साइज विभाग में करें शिकायत
अगर कोई दुकानदार आपके मना करने के बावजूद भी आपसे शराब की प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे मांग रहा है. और शिकायत का कहने के बाद भी नहीं मान रहा. तो फिर आप उसे दुकानदार की एक्साइज विभाग में शिकायत कर सकते हैं. आपको बता दें लगभग हर शराब की दुकान पर एक्साइज विभाग का नंबर लिखा होता है.
उस नंबर पर कॉल करके आप दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं. और आपको दुकान के बाहर नंबर नहीं मिलता. तो आप ऑनलाइन अपने राज्य के एक्साइज विभाग का नंबर सर्च करके उस पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है. तो उस दुकानदार का चालान किया जा सकता है.
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Source: IOCL





















