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ट्रेन के रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट करने पर मिलती है इतनी सजा, तुरंत होती है जेल

Punishment For Obstructing Train: अगर कोई भी अपनी हरकत से ट्रेन का रास्ता रोकने की कोशिश करता है. तो ऐसे में उसे कड़ी सजा दी जा सकती है. जानें कितने साल तक की हो सकती जेल?

Punishment For Obstructing Train: भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है. रेलवे के जरिए देश में रोजाना करोड़ की यात्री सफर करते हैं. इनके लिए रेलवे की ओर से करोड़ों की संख्या में ट्रेनें चलाई जाती है. जो यात्रियों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाती है. रेलवे का सफर काफी सुविधायुक्त और सहूलियत भरा होता है. देश के अलग-अलग राज्यों से होकर यह ट्रेनें जाती है. लेकिन कई बार देश के अलग हिस्सों में काफी अजीब तरह की हरकतें देखने के मिल जाती है.

कई बार लोग ट्रेन के रास्ते में रूकावटें पैदा कर देते हैं.पिछले कुछ समय में बहुत से ऐसे मामले देखे गए हैं. जहां ट्रेन के रास्ते में व्यवधान उत्पन्न किया गया है. जहां लोगों ने ट्रैक उखाड़ दिए थे. ट्रैक पर पत्थर रख दिए थे. इस तरह की और हरकतें की है. आपको बता दें अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसे कड़ी सजा दी जाती है. चलिए बताते हैं ऐसा करने पर कितनी मिलेगी सजा. 

इतनी हो सकती है सजा

भारतीय रेलवे का संचालन करने के लिए भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत  कई नियम बनाए गए हैं. जिनमें ट्रेन और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े नियम भी हैं. कई बार बहुत से लोग अपनी हरकतों से दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल देते हैं. बहुत बार देखा गया है कि लोग पटरी तोड़ देते हैं. सिग्नल से छेड़छाड़ करते हैं. ट्रेन की पटरी पर पत्थर फेंक देते हैं. कोई गाड़ी खड़ी कर देते हैं.

 

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यह सब करना ट्रेन के रास्ते में रुकावट पैदा करना होता है. कई बार इस तरह की हरकतों से ट्रेन डिरेल होने का खतरा रहता है. ऐसा करने वाले को दंडित किया जाता है आपको बता दें भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 150 के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा करता है तो ट्रेन की सुरक्षा को खतरे में डालने के जुर्म में उसे आजीवन कारावास या 10 साल की जेल हो सकती है. 

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कोई ट्रेन रोकने की कोशिश करता है तो?

बहुत से लोग ट्रेन के रास्ते में जानबूझकर कोई ऐसी चीज छोड़ देते हैं. जिससे ट्रेन को रोकना पड़ता है. अगर कोई ऐसा करता है तो भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 174 के तहत 2 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा कई बार लोग बिना कारण चैन भी खींच देते हैं. ऐसा करने पर धारा 141 के तहत 1 साल तक की जेल या 1,000 तक जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान है. 

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