(Source: ECI/ABP News)
जेब में पड़ा है फटा नोट? बस करें ये काम, जानिए कितना हिस्सा होने पर मिलेगा पूरा पैसा
How to Exchange Mutilated Banknotes: RBI के नियमों के मुताबिक, कटे-फटे या खराब नोट बेकार नहीं होते और इन्हें बैंक में आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही जानकारी होना जरूरी है.

- जानबूझकर फाड़े या जले नोटों को बदलने में समस्या हो सकती है।
How to Exchange Mutilated Banknotes: कई बार हमारे पास कटे-फटे नोट होते हैं, जिन्हें कोई भी दुकानदार लेने से मना कर देता है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नियमों के मुताबिक, अगर आपके नोट कट-फट जाएं या खराब हो जाएं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. कई बार लोग सोचते हैं कि अब ये नोट खराब हो गए हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि आप इन्हें आसानी से बैंक में बदल सकते हैं. दुकानदार भले ही इसे लेने से इनकार कर दें, लेकिन बैंक इन्हें लेने से मना नहीं करता है.
इसके लिए आप किसी भी सरकारी बैंक की ब्रांच में जाकर अपने खराब नोट बदल सकते हैं. खास बात तो यह है कि इसके लिए उस बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है. बस आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरह के नोट बदले जा सकते हैं और साथ ही इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होती है. अगर आपके पास सही जानकारी होगी तो आप आसानी से नोट बदल सकते हैं और इससे आपका नुकसान भी नहीं होगा.
कौन से नोट बदले जा सकते हैं?
- अगर आपके नोट दो या ज्यादा टुकड़ों में है, लेकिन उसके जरूरी हिस्से मौजूद है तो बदला जा सकता है.
- साथ ही पुराने गले हुए नोट या फिर फीके पड़े नोट भी बैंक स्वीकार कर लेता है.
- लेकिन ध्यान रहें नोट का नंबर, महात्मा गांधी की फोटो, वॉटरमार्क और गवर्नर के सिग्नेचर वाला हिस्सा सुरक्षित होना चाहिए.
नोट बदलने की प्रक्रिया क्या है?
- आप किसी भी सरकारी बैंक में जाकर नोट बदल सकते हैं.
- छोटे नोटों के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है आप सीधे काउंटर पर बदल सकते हैं.
- अगर आपके नोट ज्यादा फटे हो तो इस मामले में बैंक आपको रसीद देकर बाद में पैसे खाते में ट्रांसफर कर सकता है.
कितने पैसे वापस मिलेंगे?
- अगर आपके नोट का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा सही है तो पूरी कीमत मिलेगी.
- अगर 40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत हिस्सा है तो आधी कीमत मिलेगी.
- वहीं अगर 40 प्रतिशत से कम हिस्सा है तो बैंक बदलने से मना कर सकता है.
इन बातों का रखें खास ध्यान
- अगर नोट जानबूझकर फाड़ा गया लगे तो बैंक मना कर सकता है.
- वहीं अगर जले हुए या चिपके नोट सीधे बैंक नहीं लेते हैं, इन्हें RBI ऑफिस भेजा जाता है.
- अगर बैंक मना करे तो आप RBI की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
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