बैंक खाते में जिसको नॉमिनी बनाया था उसकी हो गई मौत तो किसे मिलेगा पैसा, जान लें बैंक का नया नियम
Bank Nominee Rules: अगर बैंक खाते के नॉमिनी की मौत हो जाए तो नया नियम तय करता है कि किसे पैसा दिया जाएगा. नए नियमों के तहत बिल्कुल पारदर्शी हो जाएगी पूरी प्रोसेस.

Bank Nominee Rules: सभी बैंक खाते धारकों के लिए जरूरी है कि वे अपने खाते में नॉमनी का नाम दर्ज कराएं. इससे अगर खाता धारक को कुछ हो जाता है तो पैसे किसे दिए जाएंगे. यह साफ रहता है और रिश्तेदारों के बीच झगड़ा कम होता है. लेकिन सवाल उठता है कि अगर खाते में जो नॉमनी पहले से दर्ज था उसकी मौत हो जाए तो पैसे किसे मिलेंगे. इस तरह के केस में पहले बैंक को थोड़ी परेशानी होती थी कि खाताधारक के पैसे किसे दिए जाएं.
इसके लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ती थी. लेकिन अब इसके लिए भारत सरकार की ओर से नया नियम लागू कर दिया गया है. जिससे अब अगर बैंक खाते में जुड़े नाॅमिनी की मृत्यु भी हो जाए तो भी बैंक को पैसे किसे देने हैं इस बारे में परेशानी नहीं होगी. चलिए बताते हैं ऐसी स्थिति में किसे मिलेंगे पैसे.
नॉमिनी की मृत्यु हो जाए तो पैसे किसे मिलेंगे?
बैंक खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज करवाना जरूरी होता है. जिससे अगर बैंक खाता धारक की मृत्यु हो जाती है. तो नाॅमिनी कानूनी तौर पर बैंक खाते में जमा राशि का मालिक बन जाता है. लेकिन दिक्कत तब आती है जब बैंक खाते में जिस नाॅमिनी का नाम दर्ज हो और उसकी भी मृत्यु हो जाए. तो ऐसी स्थिति में पैसा किसे दिया जाए. क्योंकि अब नाॅमिनी भी मौजूद नहीं है.
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तो आपको बता दें ऐसे स्थिति में भी पैसा नाॅमिनी को दिया जाएगा. लेकिन यह नाॅमिनी दूसरा होगा. अब कई लोगों के मन में यह ख्याल आ रहा होगा आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है. तो आपको बता दें सरकार की ओर से बैंकों में नाॅमिनी को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया गया है. जो एक नवंबर 2025 से लागू हो जाएंगे.
एक की जगह हो सकते हैं चार नाॅमिनी
सरकार की ओर से जारी किए गए नए नियम के तहत अब एक खाता धारक अपने बैंक खाते या लॉकर में चार तक नाम लिखवा सकता है. यह नाम आप या तो एक साथ या क्रमवार यानी स्कसेसिव तरीके से दर्ज करवा सकते हैं. अगर आपने क्रमवार नाम चुना है और पहले नॉमनी की मौत हो जाती है तो अगला नॉमनी एक्टिव हो जाएगा और पैसे उसके खाते में दिए जा सकेंगे.
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यानी पहली नॉमनी के मरने पर नियमों के मुताबिक अगला व्यक्ति क्लेम कर सकेगा. अगर उस नाॅमिनी को कुछ होता है तो फिर उसके आगे वाला क्लेम करेगा. इससे बैंक के सामने विवाद नहीं रहेगा. क्योंकि नियम साफ तौर पर बताता है कि कौनसा नाॅमिनी कब एक्टिव होगा. यह नया प्रोविजन बैंकिंग लॉज़ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 का हिस्सा है. जो एक नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा.
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