EPFO: पेंशन के नए नियम, 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने किया आवेदन, क्लेम प्रोसेस में तेजी
EPFO News: सरकार ने बताया है कि ईपीएफओ में 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने हाइर पेंशन का विकल्प चुना है. जानिए यह पैसा कब और कैसे खाते में आएगा. पढ़ें पूरी खबर और नए नियम.

EPF Claim Rules: ईपीएफओ पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि ज्यादा तनख्वाह के आधार पर हाइर पेंशन पाने के लिए अब तक 15.24 लाख से ज्यादा क्लेम मिले हैं. 5 अगस्त 2026 तक इनमें से सिर्फ 11,595 क्लेम पेंडिंग थे. श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में लिखित जवाब में ये आंकड़े दिए. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद हायर पेंशन की प्रोसेस तेजी आई है.
1.49 लाख से ज्यादा PPO जारी
सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, मिले 15.24 लाख से ज्यादा आवेदनों में से रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अब तक 1,49,806 पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी PPO जारी किए जा चुके हैं. हायर पेंशन ऑप्शन में लायक सदस्यों को फिक्स पेंशन समय के जगह सही बेसिक तनख्वाह के आधार पर योगदान करने की सर्विस मिलती है. इससे रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन मिल सकती है, लेकिन नौकरी के दौरान पेंशन फंड में ज्यादा योगदान देना पड़ता है.
सरकार के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक कर्मचारी पेंशन योजना के अनुसार 85.85 लाख पेंशन पाने वाले लोग रजिस्टर्ड थे. इस समय तक योजना के अनुसार 15,819.28 करोड़ पेंशन के तौर पर बांटे जा चुके हैं. सरकार ने ये भी बताया कि EPS 1995 की जगह अब EPS 2026 लागू है.
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सबसे कम पेंशन 1000
सरकार बजट सहायता के जरिए लायक पेंशन पाने वाले लोगों को हर महीने कम से कम 1,000 की पेंशन देती है. सरकार पेंशन फंड में लागू वेज सीलिंग का 1.16% योगदान करती है, जबकि कंपनी की तरफ से तनख्वाह का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है.
EPFO ने समय से पहले पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है. आखरी EPF सेटलमेंट के लिए 12 महीने और EPS विड्रॉअल बेनिफिट के लिए 36 महीने का वेटिंग पीरियड रखा गया है. कुछ पैसा निकालने को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, जरूरी जरूरतें, घर की जरूरतें और खास हालात.
75% तक निकाल सकते हैं EPF
इन नियमों के अनुसार सदस्य अपने EPF बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं. इसमें बेरोजगारी, बीमारी, बच्चों की पढ़ाई और घर बनाने जैसी जरूरतें शामिल हैं. खास हालात में सदस्य बिना वजह बताए साल में दो बार कुल फंड का 75% तक एडवांस निकाल सकते हैं.
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हायर पेंशन चुनने पर नौकरी के दौरान पेंशन फंड में ज्यादा पैसा जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन मिल सकती है. वहीं नए EPF पैसे निकालने के नियमों से जरूरत के समय पैसे निकालना आसान हुआ है, लेकिन आखरी सेटलमेंट के लिए फिक्स वेटिंग पीरियड का पालन करना होगा.























