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अब फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर नहीं देना होगा एक्सट्रा चार्ज, DGCA ला रहा नया नियम

DGCA Flight Rules: फ्लाइट टिकट कैंसिल करने को लेकर DGCA नया नियम लागू करने किया है जिससे यात्रियों को टिकट कैंसिल या बदलने पर एकस्ट्रा चार्ज से राहत मिल सकती है.

DGCA Flight Rules: अगर आप अक्सर फ्लाइट से सफर करते हैं. तो अब आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है. DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय ने एक नया नियम लागू करने का ऐलान किया है. जिसके तहत टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी एक्सट्रा फीस के टिकट कैंसिल कर पाएंगे या उसमें बदलाव कर सकेंगे. आपको बता दें फिलहाल एयरलाइंस कैंसिलेशन पर एक्सट्रा चार्ज वसूलती हैं.

जिससे यात्रियों को नुकसान उठाना पड़ता है. नया नियम लागू हुआ तो यह झंझट खत्म हो जाएगा. DGCA ने कहा है कि इस नए नियम के लिए 30 नवंबर तक सुझाव मांगे गए हैं. उसके बाद इसे लागू किया जाएगा. अगर यह बदलाव लागू होते हैं. तो हवाई यात्रा और भी आसान हो जाएगी. चलिए आपको बताते हैं इस नए नियम के बारे में.

48 घंटे तक फ्री कैंसिलेशन

DGCA के नए प्रस्ताव के मुताबिक यात्रियों को बुकिंग के बाद 48 घंटे का लुक-इन पीरियड मिलेगा. इस दौरान वह बिना कोई फीस दिए टिकट कैंसिल कर सकेंगे या ट्रैवल डेट बदल सकेंगे. अगर नया टिकट महंगा है. तो सिर्फ जो किराए का फर्क देना होगा. यह सर्विस उन फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगी जिनकी घरेलू टिकट बुकिंग के 5 दिन और अंतरराष्ट्रीय टिकट 15 दिन के अंदर हो. नया नियम यह भी तय करता है कि टिकट एजेंट या किसी ट्रैवल पोर्टल से खरीदा गया हो. 

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तब भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी. DGCA ने कहा है कि एजेंट एयरलाइन के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव माने जाएंगे. यानी टिकट कैंसिल होने के बाद पैसे लौटाने की पूरी जिम्मेदारी अब एयरलाइन की होगी न कि एजेंट की. इसके साथ ही एयरलाइंस को 21 वर्किंग डेज के भीतर रिफंड प्रक्रिया पूरी करनी होगी. जिससे यात्रियों को लंबे इंतजार से राहत मिल सके.

मेडिकल इमरजेंसी में मिलेगी राहत

DGCA ने मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में भी लचीलापन दिखाया है. अगर किसी यात्री को हेल्थ इशू से टिकट कैंसिल करना पड़े. तो एयरलाइन या तो पूरा पैसा लौटा सकती है या फिर क्रेडिट शेल जारी कर सकती है. जिसे बाद में इस्तेाल किया जा सकेगा. इतना ही नहीं अगर टिकट बुकिंग के 24 घंटे के अंदर किसी यात्री ने नाम की स्पेलिंग सुधारने की रिक्वेस्ट की तो उसे भी कोई चार्ज नहीं देना होगा.

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बशर्ते टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो. DGCA का कहना है कि यह कदम यात्रियों की लगातार बढ़ती शिकायतों को देखते हुए उठाया गया है. टिकट कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड में देरी लंबे समय से एक बड़ी परेशानी रही है. 

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