Bilaspur Train Accident: रेल हादसे में रेलवे कैसे देता है मुआवजा, मृतकों से लेकर घायलों तक को क्या-क्या मिलता है? जानें नियम
Bilaspur Train Accident: रेल हादसे की स्थिति में यात्रियों और उनके परिजनों को रेलवे और ट्रैवल इंश्योरेंस के तहत मुआवजा दिया जाता है. जो चोट या मौत की स्थिति पर निर्भर करता है. जानें पूरे नियम.

Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ है. बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बाद एक MEMU पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई. यह टक्कर आमने-सामने हुई, जिससे पैसेंजर ट्रेन का एक कोच मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया. इस हादसे में अभी तक 4 से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई हैं, वहीं दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं. ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है.
रेलवे की ओर से घटनास्थल पर रिलीफ ट्रेप भी रवाना कर दी गई है और अन्य आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं. इस रेल हादसे के बाद लोगों को का सबसे बड़ा सवाल है कि रेलवे में मुआवजा देने को लेकर क्या नियम है? क्या रेलवे ने किसी रेल हादसे या अन्य तरह से यात्रा के दौरान यात्री की मौत या घायल होने को लेकर कोई नियम बनाया है या नहीं? आइए जानते हैं.
कैसे मिलता है मुआवजा?
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत और कई के घायल होने के बाद यह सवाल उठता है कि रेलवे यात्रियों को मुआवजा कैसे देता है. दरअसल अगर किसी यात्री के साथ ट्रेन में चढ़ते समय या सफर के दौरान कोई दुर्घटना होती है. तो उसे या उसके परिवार को मुआवजा मिल सकता है. आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग के समय यात्रियों को ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन देता है.
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जो हादसे की स्थिति में मुआवजे का आधार बनता है. इस इंश्योरेंस के तहत मौत, स्थायी विकलांगता या गंभीर चोट लगने पर निर्धारित राशि दी जाती है. रेलवे प्रशासन की ओर से भी राहत सहायता दी जाती है. जो हादसे की गंभीरता और परिस्थितियों पर निर्भर करती है.
कितना मिलता है मुआवजा?
रेलवे नियमों के मुताबिक अगर किसी यात्री की ट्रेन हादसे में मौत हो जाती है या वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसके परिवार को रुपये 10 लाख तक का मुआवजा दिया जाता है. वहीं, आंशिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में रुपये 7.5 लाख का मुआवजा तय है. अगर कोई यात्री गंभीर रूप से घायल होता है. तो उसे रुपये 2 लाख तक की सहायता दी जाती है. मामूली चोट लगने पर भी रेलवे रुपये 10,000 तक का मुआवजा देता है. यह राशि आईआरसीटीसी के ट्रैवल इंश्योरेंस या रेलवे प्रशासन की राहत सहायता योजना के तहत दी जाती है.
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बिलासपुर हादसे में मिला इतना मुआवजा
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर में मालगाड़ी और मेमू लोकल के टकराव के बाद मुआवजे की घोषणा कर दी है. हादसे में मारे गए यात्रियों के परिजनों को रुपये 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी. वहीं, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को रुपये 5 लाख और सामान्य रूप से घायल यात्रियों को रुपये 1 लाख की मदद मिलेगी. रेलवे ने बताया कि घायलों के इलाज का पूरा खर्च प्रशासन उठाएगा और सभी को जल्द से जल्द मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
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Source: IOCL






















