संभल में ढहाए जाएंगे तालाब की जमीन पर बने मस्जिद और 80 मकान, अवैध निर्माण चिन्हित
सदर तहसील के हातिम सराय इलाके में तालाब की जमीन पर कथित तौर पर अवैध रूप से बनी एक मस्जिद और लगभग 80 मकानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. 15 दिनों में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई होगी.

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के अधिकारियों ने सदर तहसील के हातिम सराय इलाके में तालाब की जमीन पर कथित तौर पर अवैध रूप से बनी एक मस्जिद और लगभग 80 मकानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार यह कार्रवाई इस खुलासे के बाद की गई है कि भू-माफियाओं ने तालाब की जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की थी और बेखबर खरीदारों को प्लॉट बेच दिए थे.
नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर होगी ध्वस्तिकरण की कार्रवाई
उन्होंने कहा, 'सभी संबंधित पक्षों को 15 दिन का नोटिस जारी किया गया है. अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो जरूरत पड़ने पर मस्जिद सहित सभी अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा.' तहसीलदार सिंह ने बताया कि तालाब की जमीन पर लगभग 12-13 साल पहले एक बड़ी मस्जिद बनाई गई थी.
मस्जिद पर चस्पा की गई नोटिस
उन्होंने कहा, 'जब हमारी राजस्व टीम ने घटनास्थल का दौरा किया, तो निर्माण की जिम्मेदारी लेने या उसका कार्यवाहक बनने के लिए कोई आगे नहीं आया. इसलिए, मस्जिद पर भी एक नोटिस चिपका दिया गया है. अगर नोटिस अवधि के भीतर कोई उचित जवाब नहीं दिया जाता है, तो विध्वंस की कार्रवाई की जाएगी.'
अवैध भूखंडों पर लगाए जा रहे लाल निशान
तहसीलदार ने कहा कि चिन्हित अवैध भूखंडों और संरचनाओं पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, 'आज, लगभग 30-40 ऐसी जगहों पर लाल निशान लगाए गए हैं. पूर्ण सीमांकन में कुछ और दिन लग सकते हैं.' सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने तालाब क्षेत्र में ज़मीन खरीदी है या घर बनाए हैं, उन्हें तहसील के सामने पेश होने और जमीन कैसे हासिल की, इसका सबूत पेश करने को कहा गया है.
उन्होंने कहा, 'उन्हें स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया है, लेकिन अगर वे वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.' उन्होंने यह भी पुष्टि की कि संबंधित पक्षों में से किसी से भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है. सिंह ने कहा, 'अगर 15 दिनों के भीतर कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विध्वंस की कार्रवाई शुरू की जाएगी.'
Source: IOCL























