जम्मू-कश्मीर: मिनरल ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियों के लिए GPS अनिवार्य, निर्देश जारी
Jammu & Kashmir News: J&K सरकार ने J&K UT में मिनरल ट्रांसपोर्ट करने वाली सभी गाड़ियों के लिए GPS डिवाइस लगाना और मॉनिटरिंग जरूरी कर दी है. हालांकि, डिवाइस लगाने की टाइमलाइन जारी नहीं की गई है.

माइनिंग माफिया द्वारा मिनरल रिसोर्स की गैर-कानूनी माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाने के लिए एक बड़े फैसले में, J&K सरकार ने J&K UT में मिनरल ट्रांसपोर्ट करने वाली सभी गाड़ियों के लिए GPS डिवाइस लगाना और मॉनिटरिंग जरूरी कर दी है. हालांकि, ऑर्डर के साथ डिवाइस लगाने की कोई फॉर्मल टाइमलाइन जारी नहीं की गई है.
जम्मू और कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग द्वारा जारी निर्देश में पूरे केंद्र शासित प्रदेश में मिनरल ट्रांसपोर्टेशन और निकालने में लगी सभी गाड़ियों में GPS डिवाइस लगाना जरूरी करने का आदेश दिया गया है. यह निर्देश मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा रेत और माइनर मिनरल मूवमेंट की सख्त, टेक्नोलॉजी-बेस्ड मॉनिटरिंग के लिए जारी गाइडलाइंस के अनुसार है.
जीपीएस से की जा सकेगी रियल टाइम मॉनिटरिंग
सूत्रों ने बताया कि मिनरल ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगाने से उनकी मूवमेंट पर ऑनलाइन और रियल टाइम में नजर रखी जा सकेगी और एक वेब-बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग एप्लीकेशन सॉल्यूशन के जरिए इसे असरदार तरीके से लागू किया जा सकेगा, जिसे डेवलप और डिप्लॉय करने का भी प्रस्ताव है.
वाहन मालिकों को कहां से मिलेगा डिवाइस?
उन्होंने आगे कहा, “पूरे केंद्र शासित प्रदेश में मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी ट्रकों पर व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगाना जरूरी कर दिया जाएगा और गाड़ियों के मालिकों को यह डिवाइस डिपार्टमेंट के पैनल में शामिल वेंडर से खरीदना होगा.”
ऑर्डर के मुताबिक, सभी मिनरल कंसेशनेयर को यह पक्का करना होगा कि कोई भी मटीरियल डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग के साथ रजिस्टर्ड GPS-इनेबल्ड गाड़ियों के बिना ट्रांसपोर्ट न किया जाए. हर गाड़ी पर एक वैलिड RFID नंबर और डिपार्टमेंट के ऑनलाइन पोर्टल से जेनरेट हुआ QR-कोडेड चालान या वॉटरमार्क होना जरूरी है.
सरकार ने क्या कहा ?
सरकार ने कहा है कि इस सिस्टम का मकसद एंड-यूज अकाउंटेबिलिटी लागू करना, गैर-कानूनी तरीके से निकालने पर रोक लगाना और मिनरल के बिना इजाजत ट्रांसपोर्ट को रोकना है. ऑर्डर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के पहले के निर्देशों का भी ज़िक्र है, जिसमें मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाना ज़रूरी है.
नियम का पालन न करने वालों पर होगा एक्शन
ऑर्डर में आगे QR कोडिंग, RFID टैगिंग, गैंट्री पर ANPR कैमरे और बिना रुकावट मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड ई-चेक गेट लगाने का आदेश दिया गया है. जो गाड़ियां इस नियम का पालन नहीं करेंगी, उन पर सख्ती की जाएगी, जिसमें पेनल्टी और ज़ब्ती शामिल है, क्योंकि प्रशासन गैर-कानूनी माइनिंग पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है.
अधिकारियों ने कहा कि टेक्नोलॉजिकल उपायों से माइनिंग एक्टिविटी का रेगुलेशन मजबूत होगा और जम्मू-कश्मीर नेशनल एनफोर्समेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेगा. उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद गैर-कानूनी माइनिंग पर रोक लगाना और जवाबदेही पक्का करना है.
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Source: IOCL






















