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ट्रेन में शराब पीकर सफर किया, तो देना पड़ जाएगा इतना जुर्माना
Railway Rules For Travelling: ट्रेन में शराब पीना या फिर नशे की हालत में हंगामा करना दंडनीय अपराध माना जाता है. ऐसे में पकड़े जाने पर देना पड़ेगा इतना जुर्माना,
रोजाना ट्रेन से देश में करोड़ों लोग सफर करते हैं. ट्रेन में सफर करते वक्त बहुत सी चीज़ों को लेकर नियम तय हैं. लेकिन कई यात्री ऐसी गलती कर देते हैं. जिस वजह से उन्हें जुर्माना देना पड़ जाता है. इनमें कई तरह के नियम शामिल होते हैं.
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ट्रेन में आप शराब पीकर सफर नहीं कर सकते. ऐसा करना भारतीय रेलवे के बनाए गए खिलाफ होता है और ऐसा करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. लेकिन बहुत से लोग इस बात को हल्के में लेते हैं और शराब पीकर सफर करते हैं.
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आपको बता दें रेलवे एक्ट के तहत ट्रेन में शराब पीना या फिर नशे की हालत में हंगामा करना दंडनीय अपराध माना जाता है. ऐसे में पकड़े जाने पर सिर्फ डांट-फटकार नहीं जान बचती. बल्कि कानूनी कार्रवाई की जाती है. इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है.
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अगर कोई यात्री शराब पीकर यात्रा करता हुआ पाया जाता है. तो उस पर रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत कार्रवाई की जाती है. जिसमें 6 महीने की जेल या 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. या फिर दोनों भी हो सकते हैं.
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इसके अलावा बता दें अगर आप नशे की हालत में दूसरे यात्रियों को परेशान करते हैं. या उनके साथ बदतमीजी करते हैं या फिर ट्रेन में हंगामा करते हैं. तो फिर मामला और गंभीर हो सकता है ऐसे में आप पर अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दायर हो सकता है.
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इतना ही नहीं शराब पीकर यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और ट्रेन स्टाफ चलती हुई ट्रेन से बीच सफर उतार भी सकते हैं. और ऐसे यात्रियों के खिलाफ फिर भी दर्ज किया सकती है. यह नियम ट्रेन के सभी कोच में समान रूप से लागू होते है.
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इसीलिए जब आप ट्रेन में सफर करें तो इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें. और रेलवे के किसी भी नियम के विरुद्ध ना जाएं. नहीं तो फिर आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. तो साथ ही और कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
Published at : 06 Jul 2025 05:12 PM (IST)
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