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क्या आरपीएफ के जवान चेक कर सकते हैं आपका ट्रेन टिकट, आपके साथ ऐसा हो तो कहां कर सकते हैं शिकायत?
Railway Ticket Checking Rules: ट्रेन में सफर के दौरान कई यात्रियों को टिकट जांच को लेकर कंफ्यूजन होता है. ऐसे में नियम जानना और सही जगह शिकायत करना यात्रियों के अधिकारों की सेफ्टी के लिए जरूरी है.
भारतीय ट्रेनों में रोजाना करोड़ों यात्री सफर करते हैं. सफर के दौरान अक्सर यात्रियों के मन में यह सवाल आता है कि क्या ट्रेन में मौजूद कोई भी वर्दीधारी अधिकारी टिकट चेक कर सकता है. कई लोग आरपीएफ या जीआरपी के जवानों को देखकर कन्फ्यूज हो जाते हैं.
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ट्रेन में टिकट चेक करने को लेकर रेलवे के नियम साफ हैं. रेलवे नियमों के अनुसार टिकट चेक करने और बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना वसूलने का अधिकार सिर्फ टिकट चेकिंग स्टाफ को है. इसमें ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी TTE और टिकट चेकिंग स्टाफ यानी TC शामिल होते हैं.
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यह अधिकारी ट्रेन और स्टेशन दोनों जगह टिकट की जांच करते हैं और नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई करते हैं. TTE और TC के पास वैलिड पहचान पत्र, आधिकारिक रजिस्टर और जुर्माना वसूलने की कानूनी अधिकार होता है.
Published at : 01 Jan 2026 12:03 PM (IST)
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