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पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के ज्यादा पैसे मांगने पर कहां शिकायत कर सकते हैं आप? ये है तरीका
Pollution Certificate Complaint: पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अगर आपके ज्यादा पैसों की डिमांड की जाती है. तो ऐसे में आप ज्यादा पैसे मांगने की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. जानें कहां करनी है शिकायत.

भारत में वाहन चालकों को सड़कों पर वाहन चलाने के लिए कई नियमों का पालन करना होता है. इसके अलावा कई दस्तावेजों की भी जरूरत होती है. इन दस्तावेजों के बिना गाड़ी चलाने पर ट्रैफिक चालान हो जाता है.
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इन दस्तवाजों की बात जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के डाॅक्यूमेंट्स और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसा दस्तावेज अहम होते हैं. इनमें से अगर एक भी दस्तावेज न हो तो भी आपका मोटा चालान हो सकता है.
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इनमें कुछ चालान में बेहद भारी होते हैं. इनमें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी शामिल है. अगर किसी के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होता तो फिर उसपर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 190(2) के तहत 10,000 रुपये का चालान हो सकता है. तो साथ ही 6 महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं.
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इसलिए अगर आपको पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है. तो जल्द से जल्द उसे बनवा लें. सामान्य तौर पर बात करें तो पेट्रोल पंप, आरटीओ ऑफिस या अधिकृत वाहन सर्विस सेंटरों पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनता हैं.
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कई बार देखा गया है कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ज्यादा पैसों की डिमांड की जाती है. अगर आपके साथ होता है. तो आपको ज्यादा पैसे नहीं देने हैं. ऐसे में आप ज्यादा पैसे मांगने की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
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इस बारे में आप अपने राज्य परिवहन विभाग की आधिकारिक बेवसाइट पर जाकर इस बारे में शिकायत दर्ज करवा सकत हैं. इसके अलावा आप भारत सरकार की परविहन बेवसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं.
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इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के आरटीओ दफ्तर में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके साथ ही आप लोकल पुलिस स्टेशन में भी इस बारे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित केंद्र पर कार्रवाई होगी.
Published at : 27 Mar 2025 02:09 PM (IST)
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