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पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने के कितने दिन बाद वापस कर सकते हैं आवेदन, ये हैं नियम
PF Claim Reject Rules: अगर किसी का पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. दोबारा क्लेम करने के लिए ईपीएफओ की ओर से इसके लिए नियम बनाए गए है. जानें रिजेक्ट होने के कितने दिन बाद दोबारा कर सकते हैं क्लेम.
भारत सभी नौकरी करने वालों का पीएफ खाता होता है. पीएफ खाते में मौजूद जमा राशि को आप जरूरत पड़ने पर निकाल भी सकते हैं. इसके लिए आपको ऑनलाइन क्लेम करना होता है. जो आप ईपीएफओ की आधिकारिक बेवसाइट पर जाकर कर सकते हैं.

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion

























