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महिला समृद्धि योजना में इन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 2500 रुपये, जान लें ये नियम
Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना के तहत सभी महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा. जानें क्या हैं इसके लिए पात्रताएं और किन दस्तावेजों की होगी जरूरत.
दिल्ली की महिलाओं के लिए कल यानी 8 मार्च का दिन बेहद खुश खबरी भरा दिन था. दिल्ली सरकार की ओर से महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना को शुरू कर दिया गया. दिल्ली की लाखों महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा.
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महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की तमाम महिलाओं को हर महीने दिल्ली सरकार की ओर से ढाई हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जारिए यह राशि उनके खाते में भेजी जाएगी.
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योजना में लाभ लेने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से कुछ पात्रताएं तय की गई हैं. इन पात्रताओं पूरा करने वाली महिलाओं को ही इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा. बता दें आंकड़ों के आधार पर दिल्ली की करीब 15 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा.
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बता दें दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना में उन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा. जिनके परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से ज्यादा है. योजना के तहत महिलाओं के परिवार की इनकम 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए.
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इसके अलावा इस योजना में उन महिलाओं को भी लाभ नहीं मिलेगा. जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है. सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाली यानी बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा.
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योजना के तहत उम्र का दायरा भी तय किया गया है. इसके लिए 21 साल से लेकर 59 साल तक की महिलाओं को ही लाभ मिल पाएगा. 21 साल से कम और 59 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को इस योजना में फायदा नहीं मिल पाएगा.
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दिल्ली सरकार की ओर से योजना में लाभ लेने के लिए महिलाओं के लिए कम से कम 5 साल तक दिल्ली में रहने की अनिवार्यता लागू कर दी गई है. इसके साथ उनके पास दिल्ली के पते का आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी होना जरूरी है. बिना इनके महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा.
Published at : 09 Mar 2025 10:34 AM (IST)
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