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Liquor License: पार्टी में शराब परोसने के लिए लेना होता है लाइसेंस, कहां करना होता है आवेदन?
Liquor License: ज्यादा मात्रा में शराब परोसने के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होती है, बिना इसके आप मुश्किल में पड़ सकते हैं.
लगभर हर शादी या पार्टी में शराब खूब चलती है और इसके शौकीन जमकर झूमते हैं. खूब मौज-मस्ती और गाना बजाना भी होता है.
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हालांकि अगर इसी बीच आपकी पार्टी को बंद करा दिया जाए और पुलिस आपसे जुर्माना भी वसूल दे तो रंग में भंग पड़ने जैसा कुछ हो जाएगा.
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हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी पार्टी या शादी में शराब परोसने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है. बिना इसके पार्टी करने पर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं.
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अलग-अलग राज्यो में शराब परोसने के लिए अलग नियम होते हैं, यूपी जैसे कुछ राज्यों में छोटी या हाउस पार्टी करने पर भी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी.
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बड़ी मात्रा में किसी जगह पर शराब परोसने के लिए आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस इश्यू कराना होगा, ऐसा करने पर पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती है.
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पार्टी या शादी में शराब परोसने के लिए आपको लाइसेंस 4 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक मिल जाता है. हालांकि कुछ राज्यों में ये कीमत ज्यादा भी हो सकती है.
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शराब परोसेने की इजाजत और लाइसेंस के लिए आप आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं, यहां आपको लाइसेंस संबंधी सभी जानकारी मिलेगी.
Published at : 02 Feb 2024 01:00 PM (IST)
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