Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
केंद्र सरकार ने BSF भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए जनरल ड्यूटी कैडर में 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं. नए नियम 18 दिसंबर 2025 से लागू हो चुके हैं.

केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल की भर्ती प्रणाली में एक अहम बदलाव करते हुए जनरल ड्यूटी कैडर से जुड़े नियमों में संशोधन किया है. यह फैसला Border Security Force Act, 1968 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया गया है. नए नियमों को Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment (Amendment) Rules, 2025 नाम दिया गया है, जो 18 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो चुके हैं.
इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ अग्निपथ योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं को मिलने वाला है. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब BSF में हर साल होने वाली भर्तियों में आधी रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी. सरकार का मानना है कि इससे पहले से प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को सुरक्षा बलों में स्थायी करियर का अवसर मिलेगा.
The Central Government makes rules further to amend the Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2015 by exercising the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act,1968 (47 of 1968).…
— ANI (@ANI) December 21, 2025
निश्चित हिस्सा पूर्व सैनिकों के लिए सुरक्षित रहेगा
नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुल रिक्तियों में से एक निश्चित हिस्सा पूर्व सैनिकों के लिए सुरक्षित रहेगा, ताकि सेना में पहले सेवा दे चुके अनुभवी जवानों को भी प्राथमिकता मिल सके. इसके अलावा, कॉम्बेटाइज्ड कांस्टेबल ट्रेड्समैन को भी सीधे भर्ती के जरिए समायोजित करने का रास्ता खोला गया है, जिससे उनके करियर में आगे बढ़ने के अवसर बढ़ेंगे. सरकार के इस फैसले को अग्निपथ योजना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे न केवल अग्निवीरों के भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता कम होगी, बल्कि BSF जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसी को भी प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलेगा.
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की उम्मीद
नए संशोधित नियमों से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता आने की उम्मीद है. अब अलग-अलग श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण और अवसर स्पष्ट रूप से तय होंगे, जिससे भर्ती से जुड़े भ्रम और विवाद कम हो सकते हैं. कुल मिलाकर यह बदलाव सुरक्षा बलों और युवाओं दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.
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