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MRP से ज्यादा दाम पर बेचा जा रहा सामान तो कैसे करें शिकायत? ये रही प्रक्रिया
लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अनुसार कोई भी दुकानदार आपसे किसी भी सामान के लिए एमआरपी (MRP) से ज्यादा राशि नहीं मांग सकता. ऐसा होता है तो आप शिकायत कर सकते हैं.
MRP से ज्यादा दाम पर बेचा जा रहा सामान तो कैसे करें शिकायत?
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केंद्रीय मेट्रोलॉजी एक्ट के अनुसार अगर कोई खुदरा व्यवसायी ग्राहकों से कूलिंग, परिवहन जैसी चीजों का बहाना बनाकर किसी भी सामान के लिए एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूलता है तो वह कानूनन जुर्म है. यही नहीं, ऐसे व्यवसायियों पर दो हजार रुपये जुर्माना का भी प्रावधान है.
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दरअसल, जब भी किसी वस्तु की एमआरपी तय की जाती है तब उस वस्तु को बनाने की लागत के साथ साथ उसके भंडारण, परिवहन आदि पर होने वाले खर्च का भी आंकलन किया जाता है और तब जाकर उस सामान का अधिकतम खुदरा मूल्य तय होता है.
Published at : 08 Dec 2023 12:28 AM (IST)
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