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क्या गाड़ी बेचने के साथ फास्टैग भी हो जाता है ट्रांसफर? जान लीजिए नियम
Fastag Rules: जब कोई किसी को अपनी गाड़ी बेचता है. तो क्या उसके साथ गाड़ी का फास्टैग भी ट्रांसफर कर देते हैं. क्या हैं इसे लेकर नियम चलिए आपको बताते हैं.
एक समय था जब टोल टैक्स चुकाने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता था. लेकिन अब अब यह तरीका बिल्कुल बदल चुका है. अब टोल टैक्स चुकाने के लिए सभी गाड़ियों में फास्टैग का इस्तेमाल किया जाता है.
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हर गाड़ी को एक फास्टैग जारी किया जाता है. भारत में लगभग सभी बैंक फास्टैग जारी करती हैं. अगर आप भी कोई कार लेते हैं. तो उसके लिए आपको फास्टैग भी लेना होगा. तभी आप अपनी कार चला पाएंगे.
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अक्सर लोग कुछ साल कार चलाने के बाद अपनी पुरानी कार को बेच देते हैं. कार बेचते वक्त कई लोगों के मन में सवाल आता है. क्या जब किसी को गाड़ी बेचते हैं. तो उसके साथ गाड़ी का फास्टैग भी ट्रांसफर कर देते हैं.
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अगर आपके मन में भी यही सवाल आता है तो बता दें ऐसा नहीं होता. जब आप गाड़ी बेचते हैं तो आप गाड़ी ट्रांसफर करवाते हैं. उसके बाद ना गाड़ी और ना गाड़ी से जुड़ा आपका कोई अधिकार रह जाता है. लेकिन फास्टैग अलग होता है.
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यहां आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है. इसलिए जब आप अपनी गाड़ी बेचते हैं. तो आपको उस गाड़ी से जुड़ा फास्टैग बंद करवाना होता है. क्योंकि यह ट्रांसफर नहीं होता. इसे बंद करवाने के लिए आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर काॅल करना होता है.
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इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी का फास्टैग अब खराब हो जाए. या फिर कहीं खो जाए. तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपने बैंक में संपर्क करके दोबारा से फास्टैग प्राप्त कर सकते हैं.
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दोबारा फास्टैग लेने के लिए आपको एक तय फीस चुकानी होती है. तभी बैंक आपको दोबारा फास्टैग जारी करता है. बैंक आपको आपका नया फास्ट टैग आपके रजिस्टर्ड ऐड्रेस पर भेज देता है.
Published at : 04 Jan 2025 10:47 AM (IST)
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