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क्या आपके नाम पर कई सिम कार्ड हैं? तो हो जाइए सावधान नहीं तो लगेगा 50 हजार का जुर्माना, जानें क्या कहते हैं नियम
SIM Card Rule: भारत में अब एक व्यक्ति अधिकतम 9 सिम कार्ड अपने नाम पर रख सकता है जबकि जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 6 सिम कार्ड तक है.
भारत में अब एक व्यक्ति अधिकतम 9 सिम कार्ड अपने नाम पर रख सकता है जबकि जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 6 सिम कार्ड तक है. इस नियम का मकसद फर्जीवाड़े और पहचान के गलत इस्तेमाल को रोकना है.
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अपने आधार से जुड़े सभी सिम कार्ड्स की जानकारी पाने के लिए सरकार ने संचार साथी पोर्टल की सुविधा दी है. यहां जाकर आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिम एक्टिव हैं.
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यह कदम इसलिए जरूरी है ताकि कोई आपके आधार का दुरुपयोग करके अवैध सिम न निकलवा सके. आपके मोबाइल नंबर का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यही नंबर बैंकिंग सेवाओं, ओटीपी वेरिफिकेशन और आधार से जुड़ी कई सुविधाओं में इस्तेमाल होता है.
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इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके नाम पर केवल वैध और ज़रूरी सिम ही चालू हों. अगर कोई व्यक्ति तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड लेता है तो उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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बार-बार गलती करने पर यह रकम 2 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. इतना ही नहीं अगर कोई फर्जी दस्तावेज़ देकर सिम निकलवाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होकर जेल की सजा भी हो सकती है.
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इसीलिए सिम कार्ड खरीदने से पहले हमेशा चेक करें कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं. साथ ही कभी भी अपने जरूरी दस्तावेजों को किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर न करें.
Published at : 06 Sep 2025 02:16 PM (IST)
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