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GRAP-3 लागू होने के बाद दिल्ली-NCR में स्कूलों को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें
GRAP-3 Restriction: दिल्ली में हवाओं की मंद गति और बहुत कम ऊंचाई पर प्रदूषकों के जमाव सहित अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों की वजह से प्रदूषण बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया.
दिल्ली में प्रदूषण के बिगड़ते हालात को देखते हुए ग्रैप 3 लागू किया गया है.
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दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति ने प्रदूषण से बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रैप- 3 लागू कर दिया है.
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ग्रैप- 3 के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में स्कलों को अनिवार्य रूप से जीआरएपी-3 के तहत पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई 'हाइब्रिड मोड' में करवाई जाएगी.
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ग्रैप-3 के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर के स्कूल 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) मोड में चलेंगे.
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इसके तहत स्टूडेंट्स और पैरेंट्स के पास जहां भी ऑनलाइन ऑप्शन होगा. वे इस ऑप्शन को चुन सकेंगे.
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इसके अलावा ग्रैप- 3 के तहत दिल्ली में बीएस-4 या उससे पुराने मानकों वाले गैर-जरूरी डीजल से चलने वाले मध्यम आकार के मालवाहक वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-4 या उससे पुराने मानकों वाले गैर-जरूरी डीजल हल्के कमर्शियल वाहनों को भी शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं है.
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अगर प्रदूषण से हालात और भी ज्यादा खराब होते हैं तो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की ऑफिस टाइमिंग में बदलाव करने का फैसला ले सकती है.
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दिल्ली में हवाओं की मंद गति और बहुत कम ऊंचाई पर प्रदूषकों के जमाव सहित अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों की वजह से दिल्ली का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी के उच्च स्तर पर पहुंच गया है. इसको देखते हुए ग्रैप-3 लागू करना पड़ा.
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बता दें कि दिल्ली में सोमवार दोपहर दो बजे एक्यूआई 367 दर्ज किया गया. प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण अक्सर नवंबर से जनवरी तक खराब वायु गुणवत्ता बनी रहती है.
Published at : 16 Dec 2024 05:14 PM (IST)
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