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क्या इससे आगरा स्वच्छ हो जाएगा? शहर को हेरिटेज सिटी घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने आगरा को हेरिटेज सिटी बनाने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका में ऐसा कुछ नहीं है जिससे शहर को लाभ मिलेगा. यह केवल बिन बात की एक चर्चा है.
सुप्रीम कोर्ट ने आगरा को हेरिटेज सिटी घोषित करने वाली याचिका कर दी खारिज
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सुप्रीम कोर्ट ने आगरा को ‘हेरीटेज सिटी’ घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार (13 सितंबर, 2024) को खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इस तरह की घोषणा से शहर को कोई विशेष लाभ मिलेगा.
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जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने ताजमहल और उसके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में 1984 में दायर जनहित याचिका पर अर्जी को खारिज कर दिया.
Published at : 13 Sep 2024 05:04 PM (IST)
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