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पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर नयूज़ एंकर बनी मारविका मलिक
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इस महीने की शुरुआत में देश की संसद में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बिल पास किया गया. बिल के प्रावधानों में व्यक्ति को पहचान पत्र में अपना लिंग बदलने का अधिकार है, संपत्ति का उत्तराधिकार है और अगर कोई ट्रांसजेंडर सरकारी पद पर है तो उसके साथ भेद-भाव नहीं किया जा सकता है.
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हाल ही में साल 2017 की जनसंखया के आंकड़े पेश किए गए हैं जिसमें पहली बार ट्रांसजेंडरों को शामिल किया गया. बता दें कि देश की 20 करोड़ की जनसंख्या में करीब 10,000 ट्रांसजेंडर की आबादी पाई गई है.
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