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Indian Army Resignation Rules: आर्मी के जवान अपनी मर्जी से नहीं दे सकते इस्तीफा, जानें क्यों है ऐसा नियम
Indian Army Resignation Rules: भारतीय सेना में सेना के जवान इस्तीफा पत्र देकर अपनी मर्जी से सेना को नहीं छोड़ सकते. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Indian Army Resignation Rules: भारतीय सेना में सेवा करना एक रेगुलर सरकारी नौकरी से काफी अलग होता है. जब भी कोई सैनिक या फिर अधिकारी सशस्त्र बलों में शामिल होता है तो वह राष्ट्रीय सेवा, अनुशासन और बलिदान के लिए जीवन भर की कमिटमेंट करता है. इस वजह से सेना के जवान सिर्फ इस्तीफा पत्र देकर अपनी मर्जी से नहीं जा सकते. आइए जानते हैं की क्या है इसके पीछे का नियम.
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भारतीय सेना के जवान सामान्य सेवा नियम से नहीं बल्कि आर्मी एक्ट 1950 के द्वारा शासित होते हैं. एक बार भर्ती या फिर कमीशन होने के बाद एक सैनिक की सेवा कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाती है. इस्तीफा देना कोई अधिकार नहीं बल्कि एक अनुरोध होता है. यह अनुरोध तभी मान्य होता है जब सक्षम सैन्य प्राधिकरण इसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर ले.
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सेना युद्ध, आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा खतरों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए मौजूद है. सैनिकों को आजादी से इस्तीफा देने की अनुमति देने से मुश्किल घड़ी में सैनिकों की संख्या कमजोर हो सकती है.
Published at : 16 Jan 2026 07:16 PM (IST)
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