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Birth Tourism: क्या होता है बर्थ टूरिज्म, जिसे रोकने का दावा कर रहे डोनाल्ड ट्रंप?
Birth Tourism: डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थ टूरिज्म को रोकने के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को वीजा ना देने का फैसला लिया है. आइए जानते हैं क्या होता है बर्थ टूरिज्म और क्यों लिया गया यह फैसला.
Birth Tourism: भारत में यूएस एम्बेसी ने चेतावनी दी है कि जो भी टूरिस्ट वीजा एप्लीकेंट अमेरिका में बच्चों को जन्म देना चाहते हैं उन्हें सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा. दरअसल यह फैसला बर्थ टूरिज्म को रोकने के लिए लिया गया है. एम्बेसी ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ नए जन्मे बच्चों के लिए अमेरिकन सिटिजनशिप पाने के लिए यूएस जाना वीजा सिस्टम का गलत इस्तेमाल माना जाता है. इसी बीच आइए जानते हैं कि बर्थ टूरिज्म आखिर क्या होता है.
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बर्थ टूरिज्म का मतलब है कि प्रेग्नेंट महिलाएं अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के खास इरादे से जाती हैं. इसका मकसद सीधा होता है. इमिग्रेशन कानून में एक लूप होल की वजह से अमेरिका में नए जन्में बच्चों को ऑटोमेटिक वहां की सिटिजनशिप मिल जाती है.
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14वें अमेंडमेंट के तहत यूनाइटेड स्टेट्स की धरती पर पैदा होने वाला कोई भी बच्चा ऑटोमैटिकली यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन बन जाता है. फिर चाहे उसके माता-पिता का इमीग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो. यह कानून जिसे जन्मजात नागरिकता कहा जाता है, उन परिवारों के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहा है जो अपने बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते हैं.
Published at : 12 Dec 2025 07:05 PM (IST)
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