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Gun License: एक आदमी को कितने गन लाइसेंस मिल सकते हैं, जानें क्या होता है इसका कानून?
Gun License: लोगों को ऐसा लगता है कि गन लाइसेंस मिलना काफी ज्यादा आसान होता है. आइए जानते हैं कि एक व्यक्ति को कितने गन लाइसेंस मिल सकते हैं.
Gun License: भारत में हथियार रखने के लिए एक कड़े कानून का पालन करना पड़ता है. पिछले कुछ सालों में सरकार ने गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लाइसेंसिंग को स्टैंडर्ड बनाया है और बंदूक कानून को सख्त किया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि एक आदमी को कितने गन लाइसेंस मिल सकते हैं.
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आर्म्स एक्ट 1959 और संशोधित आर्म्स रूल्स के तहत भारत में एक आम नागरिक कानूनी तौर पर ज्यादा से ज्यादा दो हथियार रख सकता है. पहले यह लिमिट तीन की थी लेकिन हथियारों की जमाखोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए 2019 में एक संशोधन किया गया.
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भारत सिंगल लाइसेंस विद यूनीक आईडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम को फॉलो करता है. यानी कि किसी व्यक्ति को कई लाइसेंस नहीं मिलते. इसके बजाय दोनों इजाजत वाले हथियारों को एक ही लाइसेंस रिकॉर्ड के तहत एंडोर्स किया जाता है.
Published at : 16 Jan 2026 08:14 AM (IST)
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