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तंबाकू प्रोडक्ट पर अब 40% लगेगा GST, जानिए कितना महंगा हो जाएगा 100 रुपए वाला सिगरेट का पैकेट
40% GST On Tobacco Products: जीएसटी काउंसिल ने तंबाकू उत्पादों पर टैक्स दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी है. इस फैसले से सिगरेट, पान मसाला, गुटखा और बीड़ी जैसे उत्पाद महंगे हो जाएंगे.
शौक में अब सच में बड़ी चीज होने वाली है. फू-फू कर धुएं के छल्ले उड़ाने वाले और गला तर करने वालों के लिए सरकार लगाम कसने जा रही है. तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. GST का नया स्लैब 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला है. अब पांच और 18 फीसदी वाला स्लैब ही रहेगा. ऐसे में कई सारे प्रोडक्ट्स सस्ते और कई सामान महंगे होने वाले हैं. लेकिन पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स के लिए अब ज्यादा रकम चुकानी होगी. आइए जानें कि अगर ऐसा हुआ तो 100 रुपये वाला सिगरेट का पैकेट कितने का हो जाएगा.
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जीएसटी काउंसिल ने अपनी बैठक में बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए तंबाकू उत्पादों पर टैक्स दर बढ़ा दी है. अब पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, कच्चा और सुगंधित तंबाकू पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है.
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ऐसे में मान लीजिए कि एक सिगरेट पैकेट की मूल कीमत 100 रुपये है. पहले इस पर 28% यानी 28 रुपये टैक्स लगता था और ग्राहक को कुल 128 रुपये चुकाने पड़ते थे. लेकिन अब 40% टैक्स दर लागू होने के बाद उसी पैकेट की कीमत 140 रुपये हो जाएगी.
Published at : 04 Sep 2025 02:09 PM (IST)
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