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पेपर लीक रोकने के लिए कानून लागू, कई साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माना
नए कानून में परीक्षा में नकल करने पर कम से कम 3 साल जेल और 10 लाख तक जुर्माना का प्रावधान है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है.
पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब देश में एक नया कानून लागू कर दिया गया है. जिसके तहत कई साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है.
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नीट यूजी और यूजीसी नेट एग्जाम मामले के बाद से ही देशभर में हडकंप का माहौल है. दोनों ही मामलों को लेकर कैंडिडेट्स बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे. जिसमें उनके साथ कई राजनितिक दल भी आ गए हैं. अब पेपर लीक को लेकर नया कानून लागू कर दिया है.
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22 जून से लागू कानून में लोक परीक्षा अपराधों के लिए अधिकतम 10 साल की कारावास और 1 करोड़ का जुर्माना है.
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शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा था.
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यूपीएससी, एसएससी, जेईई, नीट, क्यूईटी, रेलवे, बैंकिंग और एनटीए परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सख्त एंटी पेपर लीक कानून लागू किया गया है. इस कानून के तहत दोषियों को कठोर सजा और जुर्माना दिया जाएगा.
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लोक परीक्षा कानून 2024 में 15 प्रतिबंधित गतिविधियां हैं, जिनमें शामिल होने पर कारावास या प्रतिबंध तक की सजा हो सकती है.
Published at : 22 Jun 2024 11:31 AM (IST)
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