एक्सप्लोरर
अब NPS फंड को आसानी से एक अकाउंट से दूसरे में करा सकेंगे ट्रांसफर, जानें क्या है D-Remit फीचर?
NPS Rule: अब NPS फंड ट्रांसफर कराने के लिए मैनुअल प्रॉसेस होकर गुजरने की जरूरत नहीं है. De-Remit फीचर की मदद से यह काम आसानी से हो जाएगा. इसके लिए वर्चुअल आईडी का होना जरूरी है.
एनपीएस फंड ट्रांसफर
1/6

पहले NPS फंड को ट्रांसफर कराने के लिए सब्सक्राइबर को कई कागजी कार्रवाइयों से से होकर गुजरना पड़ता था. ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती थी, लेकिन D-Remit की मदद से यह काम बेहद आसानी से ऑनलाइन हो जाएगा.
2/6

इस फीचर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि फंड मैनेजर या नौकरी बदलते समय आपके इस लॉन्ग टर्म निवेश में कोई गैप न आ जाए और आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन लगातार बनी रहे.
Published at : 08 Mar 2025 07:49 PM (IST)
और देखें
टॉप हेडलाइंस
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विश्व
क्रिकेट
























