हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिजनेसITR Filing: असेसमेंट ईयर 2022-23 का फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न, इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
ITR Filing: असेसमेंट ईयर 2022-23 का फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न, इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
Written By : ABP Live | Updated at : 29 Jun 2022 03:17 PM (IST)
आईटीआर
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Documents Required For ITR Filing: जिन लोगों की इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) में आती है उनके लिए इनकम टैक्स दाखिल करना अनिवार्य है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए पोर्टल को ओपन कर दिया है. अब लोग आसानी से आईटीआई फॉर्म फील कर सकते हैं. असेसमेंट ईयर 2022-23 में आप दो फॉर्म आईटीआर फॉर्म -1 और आईटीआर फॉर्म-4 दिखेगा जिसमें से आपको किसी एक का चुनाव करना है. (PC:Freepik)
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बता दें की आईटीआर फॉर्म -1 का नाम सहज है और ज्यादातर टैक्सपेयर्स इसी फॉर्म को फिल करते हैं. इस फॉर्म में टैक्सपेयर की बहुत सारी जानकारी पहले से फिल होती है और केवल टैक्सपेयर को उसे वेरीफाई करना होता है. इसके बाद आपके आईटीआई फॉर्म फील (ITR Form Fill) करने के प्रक्रिया पूरी हो जाती है. अगर इस फॉर्म में कोई जानकारी गलत है तो आपको इससे आपको सही करना होगा.(PC:Freepik)
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आईटीआर फाइल करते वक्त आपको कई तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. इनमें प्रमुख है पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड फॉर्म 16 (Aadhaar Card Form-16) , बैंक अकाउंट डिटेल (Bank Details), अपने निवेश के सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ आदि.(PC:Freepik)
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इन सभी के साथ ही आपके पास एक वैलिड ई-मेल आईडी होनी चाहिए जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआई से संबंधित सभी मेल भेजता है.(PC:Freepik)
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बता दें कि जिन लोगों की नौकरी, प्रॉपर्टी, निवेश आदि से इनकम 50 साल तक की वह आईटीआर का फॉर्म-1 भरेंगे.(PC:Freepik)
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वहीं जिन लोगों की सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक होती है वह लोग आईटीआर का फॉर्म-4 फील करते हैं. ऐसे लोग आईटीआर फॉर्म-1 नहीं फील कर सकते हैं. गौरतलब है वित्त वर्ष 2021-2022 का आईटीआर दाखिल करने का अंतिम तारीख है 31 जुलाई 2022. (PC:Freepik)