Dubai Law System: शराब पीकर गाड़ी चलाना भारतीय ड्राइवर को पड़ा महंगा, मामला पहुंचा कोर्ट, हुई जेल
Dubai Law System: यूएई के ट्रैफिक कानून के आर्टिकल 393 के मुताबिक, सड़क पर मौत का कारण बनने वाले अपराधियों को एक महीने से तीन साल तक की जेल हो सकती है.
Dubai Law System: दुबई में एक महिला के पैर पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप में 39 साल के एक भारतीय को एक महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. शख्स पर 10,000 दिरहम (संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी) का जुर्माना भी लगाया गया है. घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी.
द नेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, दुबई कोर्ट ऑफ अपील ने माना कि भारतीय शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था और वह दुर्घटनास्थल से भागने का भी दोषी पाया गया है. इसके चलते उसके निर्वासन आदेश को रद्द कर दिया गया. दरअसल, पिछले नवंबर में बुर दुबई अल मनखूल इलाके में गाड़ी चला रहे आरोपी का ध्यान फुटपाथ पर बैठी एक महिला पर नहीं गया.
ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया
द नेशनल की खबर के मुताबिक, व्यक्ति के दोस्त ने कोर्ट को बताया, घटना के समय हम कार में साथ थे. उसने कहा, उन्होंने (ड्राइवर) कार रोकी तो मैं महिला को देखने के लिए बाहर निकला, इस बीच वह गाड़ी लेकर भाग गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि अपराधी ने पुलिस जांच के दौरान और कोर्ट में आरोपों को स्वीकार किया है. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में शराब पीकर गाड़ी चलाने के प्रति जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी है, जो एक अपराध है.
एक महीने से तीन साल तक की जेल
जस्टिसिया एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट्स के कानूनी सलाहकार निदा अल मसरी ने कहा, यूएई के ट्रैफिक कानून के आर्टिकल 393 के मुताबिक, सड़क पर मौत का कारण बनने वाले अपराधियों को एक महीने से तीन साल तक की जेल या कोर्ट द्वारा तय किए गए जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.
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