बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान, शेख हसीना की आवामी लीग नहीं लड़ पाएगी चुनाव
Bangladesh Election Date: बांग्लादेश के चुनाव में शेख हसीना की पार्टी हिस्सा नहीं ले पाएगी. ऐसे में यहां मुकाबला पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और जमात-ए-बांग्लादेश के बीच होने की संभावना है.

बांग्लादेश में पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन ने गुरुवार (11 दिसंबर 2025) को घोषणा की है कि 13वां नेशनल असेंबली इलेक्शन 12 फरवरी 2025 को होगा. इसके साथ ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार के कार्यकाल को बढ़ाने की अटकलों पर भी पूर्ण विराम लग गया. अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद यह पहला चुनाव होगा.
शेख हसीना की पार्टी नहीं लड़ पाएगी चुनाव
बांग्लादेश के आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग हिस्सा नहीं ले पाएगी. अवामी लीग को बांग्लादेश में बैन कर दिया गया है. ऐसे में मुख्य मुकाबला पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और कट्टरंपथी संगठन जमात-ए-बांग्लादेश के बीच होने की संभावना है. चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं, केवल कार्यक्रम तय करना ही बाकी था.
नामांकन दाखिल करने और नाम वापसी की अंतिम तारीख
बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2025 और नाम वापसी की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2025 है. उम्मीदवारों की अंतिम सूची 21 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी. चुनाव प्रचार 22 जनवरी से शुरू होगा और 10 फरवरी को सुबह 7:30 बजे तक चलेगा. मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने बुधवार (10 दिसंबर 2025) को इस चुनाव को जन विद्रोह के बाद एक नए बांग्लादेश के निर्माण का ऐतिहासिक अवसर बताया था. उन्होंने कहा कि इसे निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए.
बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्देश
मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने भाषण में मतदाताओं से बिना किसी डर के अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया. कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनावी प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो जाती है. इसके साथ ही रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों (एआरओ) की नियुक्ति की घोषणा भी होनी है. आचार संहिता के अनुसार, चुनाव प्रचार मतदान से 21 दिन पहले ही शुरू किया जा सकता है. उम्मीदवारों को निर्देश दिया गया है कि वे कार्यक्रम की घोषणा के 48 घंटों के भीतर सार्वजनिक स्थानों से पोस्टर, तख्तियां, बैनर और बिलबोर्ड हटा दें.
Source: IOCL






















