गोवा अग्निकांडः फरार लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू, फुकेट भागे दोनों मुख्य आरोपी
Goa Night Club Fire: गोवा पुलिस के अनुरोध पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (BOI) ने रविवार (7 दिसंबर, 2025) की शाम तक क्लब अग्निकांड के दोनों आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया.

गोवा अग्निकांड मामले के मुख्य आरोपी और क्लब मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा देश छोड़कर फुकेट भाग चुके हैं. जिनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. गोवा क्लब अग्निकांड मामले में एफआईआर दर्ज होते ही गोवा पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और आरोपी भाइयों गौरव और सौरभ की गिरफ्तारी के लिए उनके दिल्ली स्थित पते पर छापेमारी करने के लिए एक विशेष टीम को दिल्ली भेजा. हालांकि, दोनों मुख्य आरोपी वहां मौजूद नहीं मिले. इसके बाद कानूनी प्रावधानों के तहत गोवा पुलिस ने उनके घर पर नोटिस चिपका दिया.
BOI ने गोवा पुलिस के अनुरोध पर जारी किया लुकआउट सर्कुलर
इस मामले को लेकर गोवा पुलिस के अनुरोध पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (BOI) ने रविवार (7 दिसंबर, 2025) की शाम तक क्लब अग्निकांड के दोनों आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया.
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित इमिग्रेशन ब्यूरो से संपर्क करने पर इस बात की जानकारी मिली कि दोनों आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा रविवार (7 दिसंबर, 2025) की सुबह 5:30 बजे इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट 6E 1073 से फुकेट रवाना हो चुके थे. यानी गोवा क्लब में मध्यरात्रि में अग्निकांड होने के तुरंत बाद ही दोनों आरोपी भाई फुकेट भाग निकले.
पुलिस जांच से बचने के लिए देश छोड़कर भागे आरोपी
गोवा स्थित क्लब में हादसा होने के तुरंत बाद क्लब के मालिकों के तुरंत फुकेट भागना इस बात को स्पष्ट करता है कि क्लब के मालिक और मामले में आरोपी दोनों भाई पुलिस जांच से बचने की मंशा से देश छोड़कर भाग गए. इसके बाद दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए गोवा पुलिस ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के इंटरपोल डिवीजन से भी समन्वय बनाना शुरू कर दिया है.
इंटरपोल ने पहले जारी किया ब्लू कॉर्नर नोटिस
गोवा में बर्च बाय रोमियो लने नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में कुल 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. गोवा सीएमओ ने बताया कि इंटरपोल ने आरोपी लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है. यह ब्लू नोटिस किसी आपराधिक जांच के संबंध में किसी शख्स की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए जारी किया जाता है.
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Source: IOCL























