क्या है सर्कुलर आवास, जिसे खाली करने का राबड़ी देवी को दिया गया आदेश?
पटना के पॉश इलाके में स्थित 10 सर्कुलर रोड पिछले दो दशकों से बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित केंद्र रहा है. यहीं से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की राजनीति संचालित होती रही है.

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत और एक बार फिर नीतीश सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक फैसलों की रफ्तार तेज हो गई है. नई एनडीए सरकार के गठन के बाद बिहार में भवन निर्माण विभाग ने लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है. इसके साथ ही विभाग ने उन्हें 39 होर्डिंग रोड स्थित नया सरकारी बंगला आवंटित कर दिया है जो उन्हें बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद के आधार पर दिया गया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सर्कुलर आवास क्या है जिसे खाली करने का राबड़ी देवी को आदेश दिया गया है.
क्या है सर्कुलर आवास?
पटना के पॉश वीआईपी क्षेत्र में स्थित 10 सर्कुलर रोड पिछले दो दशकों से बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित केंद्र रहा है. यहीं से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की राजनीति संचालित होती रही है. राजद की अहम रणनीतियां प्रेस कांफ्रेंस और राजनीतिक बैठकों का केंद्र यहीं बंगला रहा है. 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद राबड़ी देवी को यह आवास पूर्व मुख्यमंत्री कोटा से दिया गया था. तभी से यह बंगला लगातार राबड़ी देवी के नाम आवंटित रहा है. 2005 से लालू परिवार यहीं रहता आया है.
क्यों दिया गया नोटिस?
दरअसल 10 सर्कुलर आवास को लेकर सरकार की ओर से साफ किया गया है कि 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री के लिए आरक्षित है, लेकिन हाई कोर्ट एक फैसले के चलते अब पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन बंगले का हक नहीं मिलता. राबड़ी देवी इस समय एमएलसी और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए उन्हें इस पद के अनुरूप हार्डिंग रोड वाला केंद्रीय पूल आवास दिया जा रहा है .
आवास को लेकर कब बदला यह पूरा समीकरण?
2017 में जिस कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई थी उसी ने बिहार में आवास को लेकर यह स्थिति पैदा की है. दरअसल लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को 2015 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम के तौर पर पांच देशरत्न मार्ग वाला आवास मिला, लेकिन 2017 में सरकार बदलते ही उन्हें यह आवास खाली करने का आदेश मिला तो उन्होंने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी. हालांकि, हाई कोर्ट न सिर्फ तेजस्वी यादव की याचिका खारिज की बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री को मिलने वाले आजीवन आवास, गाड़ी, सुरक्षा और स्टाफ की सुविधा खत्म करने का बड़ा फैसला सुना दिया.
माना जाता है कि अगर यह याचिका दायर न होती तो राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री के नाते 10 सर्कुलर रोड में रह सकती थीं. इसके अलावा भवन निर्माण विभाग के आदेश के अनुसार राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड का नया बंगला दिया गया है. यह आवास उन्हें नेता प्रतिपक्ष के कोटे से आवंटित हुआ है. इसके बाद अब 10 सर्कुलर रोड छोड़कर उन्हें नए सरकारी आवास में शिफ्ट होना होगा.
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Source: IOCL






















