बिना शादी होटल में कमरा बुक कर रहे कपल्स रहें सावधान! जानें जरूरी नियम और अधिकार
UnMarried Couples: अविवाहित जोड़ों के लिए एक बड़ी राहत देखने को मिल रही है. जहां अब बिना किसी परेशानी के होटल को बुक कर सकते हैं. होटल में जाने से पहले बस इन खास बातों का जरूर ध्यान रखें.

- सार्वजनिक स्थानों पर संयम रखें, नहीं तो हो सकती कार्रवाई।
Hotel Room Booking Safety: हमारे देश में अविवाहित जोड़ों के लिए होटल में कमरा बुक करने और निजता बनाए रखने को लेकर कई सख्त कानून बनाए गए हैं. इन नियमों का पालन करने से किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से आप बिना किसी परेशानी के बच सकते हैं. तो आइए जानते हैं वे कौन से ऐसे सख्त नियम जिनका होटल बुक करते समय अविवाहित जोड़ों को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए.
1. आखिर क्या कहता है अनुच्छेद 21?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को अपने हिसाब से स्वतंत्र जीवन जीने का हक है. इसके अलावा अनुच्छेद 21 प्राइवेसी के अधिकार को भी खास तौर से शामिल किया गया है. इसके तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग अपनी सहमति के साथ अपना समय बिता सकते हैं. लेकिन, अगर आपके पास वैध पहचान पत्र है, तो होटल प्रबंधन को आपके वैवाहिक स्थिति पर सवाल उठाने का किसी भी तरह का कोई कानून अधिकार नहीं है.
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2. स्थानीय पते पर कमरा लेने का पूरा अधिकार
आपमें से ज्यादातर लोगों के साथ ये हुआ होगा कि होटल यह कहकर कमरा देने से इंकार कर देते हैं कि आप उसी शहर के रहने वाले हैं. लेकिन, देखा जाए तो भारतीय कानून में ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है. अगर आपके पास वैध आईडी है, तो आप अपने ही शहर के होटल में भी कमरा बिना किसी परेशानी के बुक कर सकते हैं. इतना ही नहीं, मना करने पर आपके पास शिकायत करने का पूरा अधिकार है.
3. पुलिस कार्रवाई और जानें सुरक्षा के खास नियम
पुलिस तब तक किसी भी अविवाहित जोड़े को गिरफ्तार नहीं कर सकती है जब तक कोई जोड़ा किसी तरह के अवैध गतिविधि में पाया जाता है. इसके अलावा, पुलिस की अचानक छापेमारी के दौरान जोड़ों को सिर्फ और सिर्फ अपनी वैध पहचान साबित करने की ही सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है.
4. कहां-कहां घूम सकते हैं अविवाहित जोड़े?
होटल के कमरों के अलावा अविवाहित जोड़ों को पार्क, समुद्र तट, रेस्तरां और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की पूरू तरह से आज़ादी है. लेकिन, अविवाहित जोड़ों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा शालीनता बनाई रखनी चाहिए. इसके अलावा, अगर कोई जोड़ा सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गतिविधियों में पाया जाता है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है.
Source: IOCL

























