ट्रेन में कितने दिन पहले टिकट कैंसिल करने पर मिलता है पूरा रिफंड, जान लें रेलवे का नियम?
कभी अचानक यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है, तो कभी ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो जाती है या रद्द (कैंसिल) हो जाती है.ऐसे में यात्रियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है.

भारत में ट्रेन सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि आम आदमी की जिंदगी का अहम हिस्सा है. रोज लाखों लोग नौकरी, पढ़ाई, इलाज या रिश्तेदारों से मिलने के लिए ट्रेन से यात्रा करते हैं. ट्रेन को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह बस और फ्लाइट के मुकाबले सस्ती, आरामदायक और भरोसेमंद मानी जाती है.आज के समय में टिकट बुक करना भी काफी आसान हो गया है. लोग IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से मिनटों में टिकट बुक कर लेते हैं. लेकिन कई बार प्लान बदल जाता है.
कभी अचानक यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है, तो कभी ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो जाती है या रद्द (कैंसिल) हो जाती है.ऐसे में यात्रियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या मेरा पूरा पैसा वापस मिलेगा या टिकट कितने दिन पहले कैंसिल करना जरूरी है. अगर आप भी यही जानना चाहते हैं, तो रेलवे के रिफंड नियम आपके लिए जानना बेहद जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि ट्रेन में कितने दिन पहले टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड मिलता है.
ट्रेन में कितने दिन पहले टिकट कैंसिल करने पर मिलता है पूरा रिफंड?
भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड को लेकर साफ नियम बनाए हैं. अगर आप सही समय पर टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको पूरा या लगभग पूरा पैसा वापस मिल सकता है. अगर आपकी ट्रेन का चार्ट बनने से पहले टिकट कैंसिल कर दिया जाता है, तो रेलवे टिकट का पैसा वापस करता है. हालांकि इसमें से नाममात्र का क्लर्केज चार्ज काटा जाता है. अलग-अलग क्लास के लिए चार्ज अलग होता है, जैसे सेकंड क्लास (जनरल) कम चार्ज, स्लीपर और AC क्लासथोड़ा ज्यादा चार्ज, बाकी रकम आपके अकाउंट में वापस आ जाती है. अगर रेलवे की तरफ से ट्रेन पूरी तरह कैंसिल कर दी जाती है, तो यात्रियों को पूरी टिकट राशि वापस मिलती है.इसके लिए भी IRCTC अपने आप या TDR के जरिए रिफंड प्रोसेस करता है.
ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो तो क्या मिलेगा पूरा रिफंड?
अगर आपकी ट्रेन अपने तय समय से 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो जाती है और आप यात्रा नहीं करना चाहते, तो रेलवे आपको पूरा रिफंड देता है. यह नियम सभी क्लास पर लागू होता है. जनरल, स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC और फर्स्ट AC. लेकिन अगर आप ट्रेन में चढ़ जाते हैं, तो फिर पूरा रिफंड नहीं मिलेगा. रिफंड के लिए आपको यात्रा नहीं करनी होती है.
ट्रेन लेट होने पर रिफंड पाने के लिए क्या करना होगा?
1. ऐसी स्थिति में आपको TDR फाइल करनी होती है. TDR फाइल करने के लिए IRCTC की वेबसाइट पर जाएं.
2. अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.
3. My Account में जाएं.
4. My Transactions पर क्लिक करें.
5. File TDR का ऑप्शन चुनें.
6. टिकट सेलेक्ट करें और कारण चुनें.
7. अब सबमिट कर दें, इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट रेलवे के पास पहुंच जाएगी.
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