ट्रेन लेट होने पर सिर्फ इसी शर्त पर पूरा पैसा रिफंड मांग सकते हैं आप, जान लीजिए नियम
Railway Refund Rules: जब ट्रेन एक लिमिट से ज़्यादा लेट होती है. तो आप पूरी रिफंड ले सकते हैं. क्या है यह लिमिट? कैसे करें रिफंड के लिए क्लेम आइए बताते हैं पूरी जानकारी

Railway Refund Rules: ट्रेन के ज़रिए देश में रोज़ करीब 2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं. इन यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे रोज़ाना हजारों ट्रेनें ऑपरेट करता है. ट्रेन से सफर न सिर्फ आरामदायक होता है, बल्कि आम लोगों के बजट में भी फिट बैठता है. लेकिन कई बार मौसम, तकनीकी वजहों या ऑपरेशन से जुड़ी दिक्कतों के चलते ट्रेनें लेट हो जाती हैं.
ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ट्रेन लेट हो जाए तो क्या पैसेंजर्स को टिकट का रिफंड मिल सकता है? तो जवाब है हां लेकिन इसके लिए रेलवे ने एक तय शर्त रखी है. रिफंड तभी मिलेगा जब ट्रेन एक लिमिट से ज़्यादा लेट हो. अब ये लिमिट क्या है और रिफंड क्लेम करने का प्रोसेस क्या है. आइए जानते हैं रेलवे के रूल्स.
इस शर्त पर मिलेगा रिफंड
भारतीय रेलवे की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है. और आपने अबतक उस ने सफर शुरू नहीं किया है. तो फिर आप अपनी टिकट कैंसिल करके फुल रिफंड क्लेम कर सकते हैं. हालांकि रिफंड पाने के लिए सिर्फ ट्रेन लेट होना काफी नहीं है. इसके लिए जरूरी है कि आपको टिकट कैंसिल करने के बाद पूरी प्रोसेस करें. इसके लिए आपको TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करना भी ज़रूरी होता है. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जिन्हें फॉलो करना होता है.
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कैसे करना होता है रिफंड क्लेम?
अगर आपकी ट्रेन तय समय से 3 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है. तो फिर आप अपनी टिकट तो कैंसिल कर के रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको टिकट कैंसिल करनी होगी. और फिर इसके बाद आप IRCTC की वेबसाइट या फिर रेल कनेक्ट ऐप पर जाकर TDR फाइल करें. जैसे ही आपका TDR फाइल हो जाता है.
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तो इसके बाद सामान्य तौर पर 5 से 7 वर्किंग डेज़ में पैसा आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाता है. यह प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है और घर बैठे किया जा सकता है. लेकिन आपको बता दें तत्काल टिकट पर रिफंड का यह नियम लागू नहीं होता है. इसलिए रिफंड के लिए इन सारी बातों को ध्यान जरूर रखें.
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