PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना में किस उम्र तक के किसान कर सकते हैं आवेदन, जान लीजिए नियम
PM Kisan Yojana Eligibility: प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसान योजना में किस उम्र तक के किसान कर सकते हैं आवेदन.चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

PM Kisan Yojana Eligibility: भारत सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. अलग-अलग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर सरकार इन योजनाओं को लेकर आती है. भारत एक कृषि प्रधान देश है. देश की आधी से ज्यादा आबादी आज भी खेती और किसानीं के जरिए अपना जीवन यापन करती है. सरकार देश के किसानों के हितों का भी खास ध्यान रखती है. सरकार किसानों के लिए भी अलग-अलग तरह की योजनाएं लेकर आती है.
देश में बहुत से किसान ऐसे हैं. जो खेती और किसानी के जरिए ज्यादा कमाई नहीं कर पाते. भारत सरकार इन किसानों को आर्थिक सहायता देती है. सरकार की ओर से साल 2019 में इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी. चलिए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसान योजना में किस उम्र तक के किसान कर सकते हैं आवेदन.
इस उम्र तक के किसान कर सकते हैं आवेदन
भारत सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को सालाना 6000 रुपये का लाभ मिलता है. अक्सर बहुत से किसानों के मन में यह सवाल आता है कि किसान योजना में कितनी उम्र तक के किसानों को लाभ मिल सकता है. क्या इसमें आवेदन करने के लिए कोई ऐज लिमिट तय की गई है.
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तो आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 18 साल से कम उम्र का कोई भी किसान लाभ नहीं ले सकता. लेकिन वहीं अपर लिमिट की बात की जाए तो योजना में ऐज के लिए अपर लिमिट तय नहीं की गई है. यानी की 18 साल से ऊपर कितनी भी साल तक कोई कोई भी किसान लाभ ले सकता है.
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कौन से किसान ले सकते हैं लाभ?
भारत सरकार की ओर से पीएम किसान योजना में लाभ लेने के लिए कुछ पात्रताएं तय की गई हैं. योजना में तय की गई पात्रताओं के तहत उन्हीं किसानों को योजना में लाभ मिल सकता है. जिनके पास खेती के लिए जमीन है. किराए पर खेती कर रहे. किसानों को योजना में लाभ नहीं मिलेगा. अगर कोई किसान किसी सरकारी नौकरी में है. तो भी उसे लाभ नहीं मिलेगा. अगर वह पेंशन प्राप्त कर रहा है और उसकी पेंशन 10,000 रुपये से ज्यादा है या फिर वह इनकम टैक्स दे रहा है. तब भी वह लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है.
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