क्या दिल्ली वाले भी कर सकते हैं पीएम आवास योजना में आवेदन, जान लीजिए शहरों के लिए क्या हैं नियम
PM Awas Yojana Rules: जैसे आयुष्मान योजना का लाभ दिल्ली वालों को नहीं मिलता. बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी आता है. क्या आवास योजना का भी लाभ दिल्ली वासियों को नहीं मिल पाता है. जानें इसका जवाब.

PM Awas Yojana Rules: खुद का घर हो यह हर किसी का एक सपना होता है. सभी लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं. घर खरीदने के लिए अच्छी खासी रकम चुकानी होती है. कई लोग अपने घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लेते हैं. तो कई लोग नहीं कर पाते. जिन लोगों के पास खुद का घर नहीं होता. उन लोगों को भारत सरकार की ओर से मदद दी जाती है. इसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है.
जिसके तहत लोगों को खास तौर पर बात की जाए तो जरूरतमंद लोगों को सरकार घर खरीदने में सहायता देती है. साल 2015 में भारत सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी. केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं ऐसी हैं. जो फिलहाल दिल्ली में लागू नहीं है. और इसी वजह से लोगों के मन में यह सवाल भी आता है. क्या आवास योजना के तहत दिल्ली वासियों को लाभ मिल पाता है. जानें इसका जवाब.
क्या दिल्ली वालों को आवास योजना का लाभ मिलता है?
भले ही दिल्ली वासियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलता. लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ जरूर मिलता है. बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो तरह से फायदा दिया जाता है. इसमें एक होता है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) जिसमें फ्लैट या घर खरीदने पर या घर बनाने पर होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है.
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तो वहीं दूसरा तरीका होता है इन-सिटू स्लम री-डेवलपमेंट (ISSR) जिसमें झुकी झोपड़ी में रहने वालों को सरकार की ओर से पक्का मकान दिया जाता है. दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मुहैया करवाए जाते हैं. सरकार की ओर से सीधी जमीन नहीं दी जाती.
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इन लोगों को मिलता है लाभ
प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत लाभ के लिए इनकम स्लैब तय किया गया है. इसमें बात की जाए तो EWS श्रेणी के तहत जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपये होती है उन्हें लाभ मिलता है. LIG में सालाना इनकम 3-6 लाख रुपये. MIG-I (मध्यम आय वर्ग-I) में सालाना इनकम 6-12 लाख रुपये. MIG-II (मध्यम आय वर्ग-II) सालाना इनकम 12-18 लाख रुपये होने पर लाभ दिया जाता है. अगर किसी के पास दिल्ली में या भारत में कहीं अपना पक्का मकान नहीं है. तो फिर वह आवास योजना के तहत लाभ ले सकता है.
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