इमरजेंसी में NPS से कितना पैसा निकाल सकते हैं, क्या है नियम?
NPS Scheme Emergency WIthdrawal: NPS में आप इमरजेंसी सिचुएशन में कितने पैसे निकाल सकते हैं. जान लीजिए इसके लिए क्या नियम तय किए गए हैं. जिससे मुश्किल में परेशानी न हो.

NPS Scheme Emergency WIthdrawal: नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS को आमतौर पर रिटायरमेंट के लिए बचत योजना के तौर पर देखा जाता है. लेकिन इमरजेंसी जरूरतों के वक्त भी कुछ पैसा निकालने की परमिशन मिलती है. लेकिन इसके लिए कुछ नियम तय तिए गए होते हैं.
सबसे पहले जान लें कि पार्शियल निकासी तभी मुमकिन होती है. जब आपने कम से कम 3 साल तक NPS में योगदान किया हो. अगर आप इस दायरे में नहीं आते हैं तो फिर आप इमरजेंसी में एनपीएस से पैसे नहीं निकाल पाएंगे. चलिए आपको बताते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में आप एनपीएस से अधिकतम कितने पैसे निकाल सकते हैं.
इन इमरजेंसी सिचुएशंस में पैसे निकाल सकते हैं
इमरजेंसी या विशेष परिस्थितियों में आप एनपीएस खाते से कुछ रकम निकाल सकते हैं. जैसे सभी सीरियस मेडिकल कंडीशन के लिए खर्च जिसमें खुद, जीवनसाथी, बच्चों या आश्रित माता-पिता का इलाज, बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चे की शादी, या पहले घर की खरीद या घर बनवाने जैसे कामों के लिए आप अपने NPS खाते से पैसे निकाल सकते हैं.
कितने पैसे निकाल सकते हैं इमरजेंसी में?
अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा है कि इमरजेंसी में खाताधारक अपने एनपीएस खाते में से कितने पैसे निकाल सकता है. तो आपको बता दें इसके लिए एक लिमिट तय की गई है. जिसके मुताबिक आप अपने कंट्रीब्यूशन का अधिकतम 25% तक निकाल सकते हैं. यह रकम पूरी टैक्स-फ्री होती है. और सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है. बशर्ते सही वजह और दस्तावेज पेश किए गए हों.
यह भी पढ़ें: हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
इमरजेंसी निकासी के नियम
अपने NPS खाते से पैसा निकालने के लिए आपको सबसे पहले पीओपी/नोडल ऑफिस या ऑफिशियल पोर्टल पर आवेदन जमा करना होगा. आवेदन के साथ उन खर्चों का सबूत देना जरूरी है जिनके लिए आप पैसे निकाल रहे हैं. उदाहरण के लिए मेडिकल बिल, एडमिशन दस्तावेज, या घर खरीदने का एग्रीमेंट पेश करना पड़ सकता है.
यह भी पढ़ें: DDA ने बढ़ाई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की डेट, MIC-LIG से लेकर जनता फ्लैट के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन; जानें प्रोसेस
इन बातों का रखें ध्यान
आपको बता दें कि आप NPS में अधिकतम 3 बार ही इमरजेंसी निकासी कर सकते हैं. और हर बार आप सिर्फ अपने योगदान का 25% तक निकाल सकते हैं. नियोक्ता द्वारा किया गया योगदान इसमें शामिल नहीं होता. अगर आपका अकाउंट सिर्फ 3 साल पुराना है. तो पैसे निकालने की परमिशन मिलेगी इससे पहले नहीं.
यह भी पढ़ें: इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2 हजार रुपये, जानें किसे नहीं मिलेगी किसान निधि की 22वीं किस्त?
Source: IOCL























