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किन लोगों का नहीं बनता है मैरिज सर्टिफिकेट? जरूर पता होने चाहिए ये नियम

Marriage Certificate Rules: मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं. नियमों के मुताबिक इन लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनता. चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में.

Marriage Certificate Rules: शादी सभी के जीवन का एक बेहद अहम पड़ाव होता है. दो लोग सभी रस्मों रिवाजों के साथ अपना जीवन एक साथ बिताने का फैसला लेते हैं. इसके साथ ही परिवार वाले भी शादी के समारोह को बड़ी धूमधाम से इंजॉय करते हैं. भारत में हर धर्म में शादी करने की प्रक्रिया अलग है. सभी धर्मों की शादियों के लिए कानून भी अलग-अलग बनाए गए हैं. अब भारत में शादी के बाद बहुत से लोग मैरिज सर्टिफिकेट जरूर बनवाते हैं. 

मैरिज सर्टिफिकेट यानी विवाह प्रमाण पत्र एक  वैलिड कानूनी दस्तावेज होता है. जो शादी के बाद किसी भी पति और पत्नी के वैवाहिक होने का प्रमाण होता है. खास तौर पर यह विवाहित महिलाओं के लिए एक  बेहद जरूरी दस्तावेज है. लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं. नियमों के मुताबिक इन लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनता. 

इन लोगों का नहीं बनता मैरिज सर्टिफिकेट

भारत में शादी करने को लेकर कानूनन उम्र तय की गई है. शादी के दौरान लड़की की उम्र 18 साल होनी जरूरी है. तो वहीं लड़के की उम्र 21 साल होनी जरूरी है. लेकिन अगर शादी की तारीख पर दोनों में से किसी की भी उम्र अगर कम होती है. के तो ऐसी स्थिति में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाएगा. क्योंकि नियमों के मुताबिक शादी की तारीख पर लड़की अगर 18 साल की नहीं होती और लड़का 21 साल का नहीं होता. तो शादी वैध नहीं नहीं होती. इसलिए इन लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता. 

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इसके अलावा अगर कोई दिल्ली में रह रहा है और उसने शादी दिल्ली के बाहर की है. तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाएगा. भारत के बाकी राज्यों में भी उन राज्यों के निवासियों ने अगर अपने राज्य से बाहर शादी की है. तो वह भी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपात्र है. इसके अलावा अगर कोई शादी के 5 साल तक मेरे सर्टिफिकेट नहीं बनवाता. तो फिर वह उसके बाद सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएगा. 

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कब तक कर सकते मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई?

मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए भी नियम तय किए गए हैं. अगर किसी वैवाहिक दंपति की शादी हो चुकी है. तो ऐसे में नव विवाहित दंपति को 30 दिनों के अंदर ही मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है. अगर 30 दिनों तक अप्लाई नहीं किया जाता. तो उसके बाद लेट फीस 5 साल तक कभी भी अप्लाई किया जा सकता है. हालांकि इसके लिए आपको  मैरिज रजिस्ट्रार से छूट के लिए बात करनी होती है.

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