गलत अकाउंट में चला गया UPI का पैसा, ऐसे होगा वापस
कई बार पैसे गलत अकाउंट या गलत UPI ID पर ट्रांसफर हो जाते हैं.यह स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो सकती है, खासकर जब बड़ी रकम ट्रांसफर हो गई हो. लेकिन डरने की जरूरत नहीं है

डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है.पहले लोग पैसे भेजने के लिए बैंक जाना, लंबी कतारों में लगना और चेक भरना पड़ता था, लेकिन अब UPI और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए हम कुछ ही सेकंड में किसी को भी पैसे भेज सकते हैं. Paytm, Google Pay, PhonePe या BHIM जैसे ऐप्स ने यह प्रक्रिया बेहद तेज और सरल बना दी है. लेकिन इसी तेजी के साथ एक समस्या भी बढ़ी है.
कई बार पैसे गलत अकाउंट या गलत UPI ID पर ट्रांसफर हो जाते हैं.यह स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो सकती है, खासकर जब बड़ी रकम ट्रांसफर हो गई हो. लेकिन डरने की जरूरत नहीं है. सही तरीके से शिकायत करने पर आपका पैसा वापस मिलने की संभावना रहती है. तो आइए जानते हैं कि अगर गलती से पैसा गलत अकाउंट में चला गया तो क्या करें और इसे कैसे वापस लाया जा सकता है.
गलत ट्रांजेक्शन की समस्या
UPI ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाते हैं.एक बार पेमेंट हो जाने के बाद उसे रोकना मुश्किल होता है. इसी वजह से कई लोग घबराकर तुरंत कुछ नहीं कर पाते. लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ऐसी स्थिति के लिए नियम बनाए हैं. इन नियमों के तहत ग्राहक शिकायत करके पैसा वापस पा सकता है. गलत ट्रांजैक्शन होने पर सबसे जरूरी बात तुरंत कार्रवाई करना है. जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे, उतनी ही जल्दी पैसा वापस आने की संभावना बढ़ जाती है.
अगर गलती से पैसा गलत अकाउंट में चला गया तो क्या करें?
1. UPI ऐप के कस्टमर केयर से संपर्क करें - अगर आपने गलती से Google Pay, PhonePe, Paytm या BHIM से पैसा भेजा है, तो सबसे पहले उसी ऐप में जाएं. ऐप में Help, Support या Report a Problem का ऑप्शन होता है. वहां जाकर गलत ट्रांजैक्शन को चुनें और शिकायत दर्ज करें. शिकायत करते समय ट्रांजैक्शन ID, UTR नंबर, तारीख और भेजी गई रकम की जानकारी देना जरूरी है. ऐप की टीम इस जानकारी के आधार पर NPCI के जरिए रिसीवर बैंक से पैसा वापस लेने का अनुरोध करती है.
2. बैंक से संपर्क करें - अगर ऐप से तुरंत मदद नहीं मिली, तो अपने बैंक से संपर्क करें. आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं या नजदीकी शाखा में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं. बैंक NPCI के जरिए रिसीवर बैंक से संपर्क करके पैसे रिवर्स कराने की प्रक्रिया शुरू करता है.
3. NPCI की हेल्पलाइन पर शिकायत करें - आप सीधे NPCI की हेल्पलाइन 1800-120-1740 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. NPCI की वेबसाइट पर Dispute Redressal Mechanism सेक्शन में ऑनलाइन शिकायत का ऑप्शन भी होता है. शिकायत करते समय आपको ट्रांजैक्शन ID, UTR नंबर, भेजी गई रकम और दोनों UPI ID जैसी जानकारी देनी होती है.
4. RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन की मदद लें - अगर बैंक या NPCI से भी समाधान नहीं मिलता, तो आप RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन से मदद ले सकते हैं. यह लास्ट ऑप्शन होता है.
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